यह है डीएम का आदेश
-सभी दुकानदार थोक में सामान खरीदकर ले जा सकेंगे। इसके बाद कल सभी अपनी-अपनी दुकानों को खोलेंगे, लेकिन किसी भी काउंटर से बिक्री नहीं होगी। किसी भी काउंटर पर भीड़ लगी दिखी तो धारा 188 के उल्लंघन का मामला दर्ज होने के के साथ-साथ अर्थदंड भी लगेगा।
-किराना और ग्रोसरी से संबंधित दाल बाजार की थोक दुकानें आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं। यहां से सिर्फ खेरिज दुकानदानों को ही सामान मिलेगा। सामान्य ग्राहक को किसी भी स्तर पर थोक बाजार से बिक्री नहीं होगी।
-फुटकर विक्रेता गुरुवार को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ये सभी दुकानदार काउंटर से बिक्री नहीं करेंगे, बल्कि अपने ग्राहकों को होम डिलेेवरी के जरिये ही सामान पहुंचाएंगे।
इस तरह होगी बिक्री
-फुटकर दुकानदार अपने सभी ग्राहकों से वाट्सएप पर ऑर्डर मंगा सकेंगे।
-वाट्सएप पर आई सामान की लिस्ट को दुकानदार पैक करके रखेगा।
-डिलेवरी होगा तो ठीक है, अन्यथा नजदीक के ग्राहक को स्वयं ऑर्डर डिलेवर करेगा।
-इसके अलावा यह भी हो सकता है कि ग्राहक बंधे रखे सामान को उठा ले जाए।