20 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी पर चलेगा मुकदमा
ग्वालियरPublished: Jun 01, 2019 07:46:41 pm
अपर सत्र न्यायालय ने खारिज की पुनर्विचार याचिका, कहा आरोपी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण
ग्वालियर। धोखाधड़ी से बीस लाख रुपए प्राप्त कर वापस नहीं किए जाने के मामले में आरोपी पुनीत अग्रवाल के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप तय किए जाने के खिलाफ प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका को अपर सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोप तय कर कोई त्रुटि नहीं की है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब आरोपी के खिलाफ विचारण न्यायालय में धोखाधड़ी मामला चलेगा।
अपर सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा ने गणपति बिहार कॉलोनी तानसेन रोड ग्वालियर हाल निवासी 21 झवर स्टेट थाटीपुर की पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप विरचित किए जाते समय गुणदोष पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण के केवल तथ्य देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्य परिस्थितियां एवं अभियोजन सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 420 व 506 बी के अपराध के लिए विचारण के लिए पर्याप्त आधार मौजूद होने से अधीनस्थ न्यायालय ने आरोप तय करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए आरोपी का आवेदन खारिज कर दिया।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार बताए जाते हैं फरियादी अरुणोदय मिश्रा के घर के पास आरोपी पुनीत अग्रवाल निवास करता था। उसे विश्वास में रखकर आरोपी ने बीस लाख रुपए उधार प्राप्त किए थे और भुगतान के लिए एक्सिस बैंक शाखा ग्वालियर का 20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। लेकिन चेक लगाने के लिए आरोपी टालमटोल करता रहा। जब रुपयों की फरियादी ने मांग की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमी दी जिससे क्षुब्ध होकर फरियादी ने आरोपी के खिलाफ पडाव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।