ग्वालियर

सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूट सकते बेनामी लेन-देन की गड़बड़ी में लिप्त करदाता, 3 साल की सजा का भी है प्रावधान

– दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का बेनामी लेनदेन अधिनियम, मनी लॉड्रिंग अधिनियम पर सेमिनार

ग्वालियरApr 27, 2023 / 10:45 pm

Narendra Kuiya

सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूट सकते बेनामी लेन-देन की गड़बड़ी में लिप्त करदाता, 3 साल की सजा का भी है प्रावधान,सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूट सकते बेनामी लेन-देन की गड़बड़ी में लिप्त करदाता, 3 साल की सजा का भी है प्रावधान

ग्वालियर. दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा, बेनामी लेनदेन एवं आयकर के अंतर्गत प्रीजमटिव टैक्ससेशन के अंतर्गत प्रायोगिक कठिनाईयों एवं जीएसटी के अंतर्गत जारी होने वाले शो कॉज नोटिस पर सेमिनार संपन्न हुआ। बस स्टैंड के पास निजी होटल में हुए सेमिनार में मुख्य वक्ता आयकर के चीफ कमिश्नर अनूप दुबे ने बेनामी लेनदेन एवं मनी लॉन्ड्रिंग का आयकर के साथ संबंध बताया कि किस प्रकार से आयकर के केस मनी लॉन्ड्रिंग एवं फेमा के साथ जुड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि बेनामी संपत्ति के मामलों में परिवार के लोग शामिल नहीं होते हैं। इसमें संपत्ति किसी ओर की होती है, रुपया कोई और लगाता है। पिछले कुछ समय में इस तरह के ट्रांजेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे लेन-देन की गड़बड़ी करने वाले सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूट सकते, इन पर 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। ड्रग्स डीलर के जरिए मनी लॉड्रिंग की शुरूआत हुई और इसमें विदेश के कालेधन को भारत में लाकर एक नंबर में किया जाता है। इसके लिए आयकर में अलग-अलग तरह के प्रावधान हैं। इसमें अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है।
शेयर बाजार के इंट्रा-डे लेन-देन दर्शाना होंगे रिटर्न में
सेमिनार के दूसरे सत्र में इंदौर से आए सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के सचिव सीए कीर्ति जोशी ने आयकर के अंतर्गत नए रिटर्न फॉर्म में हुए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार डिजिटल असेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन इत्यादि के लिए आयकर फॉर्म में अलग से कॉलम दिया गया है। अत: इससे हुई आय को अलग से दिखाना होगा एवं शेयर मार्केट के इंट्रा-डे लेन-देन टर्नओवर को भी अलग से दिखाना होगा। अजमेर से आए सेंट्रल इंडिया रीजनल कॉउन्सिल के कोषाध्यक्ष सीए अंकित सोमानी ने बताया कि जीएसटी विभाग की ओर से वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिस के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच, गलत तरीके से लिये गए इनपुट इत्यादि की जानकारी मांगी जा रही है। करदाता को सही ढंग से इनके जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।
आयकर अधिकारियों का हुआ सम्मान
कार्यक्रम में आयकर के जॉइंट कमिश्नर नरेश चंद्रा, डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर राजेन्द्र निगम सहित नरेन्द्र शर्मा, दिवाकर तिवारी, राजेश कटारे, हाकिम सिंह आदि का ग्वालियर ब्रांच के पदाधिकारियों ने सम्मान किया। इस मौके पर ग्वालियर ब्रांच की ओर से अध्यक्ष सीए सचिन गुप्ता, सचिव सीए पंकज शर्मा, उपाध्यक्ष सीए अजीत बंसल, कोषाध्यक्ष सीए राहुल मित्तल, सिकासा चेयरपर्सन सीए निधि अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव मेंबर सीए समर्थ दोनेरिया, सीए अशोक विजयवर्गीय, सीए नितिन पहारिया, सीए धर्मेंद्र मेहता, सीए संजीव टावरी, सीए श्रेयांश कुमार जैन, सीए अभिषेक गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे।

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