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बैंक ने गलत जानकारी देकर चैक कर दिया बाउंस, अब देना पड़ेगा हर्जाना

locationग्वालियरPublished: Feb 16, 2020 12:35:58 am

उपभोक्ता फोरम ने बिना आधार के चैक वापस कर दिए जाने के मामले में बैंक की सेवा में त्रुटि पाते हुए आदेश दिया हैं कि उपभोक्ता को 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि अदा करे।

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बैंक ने गलत जानकारी देकर चैक कर दिया बाउंस, अब देना पड़ेगा हर्जाना

ग्वालियर. उपभोक्ता फोरम ने बिना आधार के चैक वापस कर दिए जाने के मामले में बैंक की सेवा में त्रुटि पाते हुए आदेश दिया हैं कि उपभोक्ता को 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि अदा करे।
फोरम ने अपने आदेश में कहा कि बैंक उपभोक्ता के परिवाद का व्यय ढाई हजार रुपए भी अदा करे। जीवाजीगंज में रहने वाले परिवादी पवन देवानी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जीवाजीगंज शाखा के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत कर उन्हें हुए चैक की राशि चार लाख तथा एक लाख क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने का निवेदन किया था। पवन का एक बचत खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होने पर कैनरा बैंक ने चार लाख रुपए का चैक जारी किया था। परिवादी ने 25 मार्च 19 को इसे भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने चैक आउट डेटेड के आधार पर बाउंस होना दर्शा दिया। परिवादी का कहना था कि उसने समय अवधि में चैक दिया था लेकिन बैंक ने उसे गलत रूप से आउट डेटेड मानकर भुगतान के लिए नहीं भेजा, इस कारण चैक बेकार हो गया एवं चैक जारीकर्ता ने भी परिवादी को भुगतान करने से इनकार कर दिया।
बैंक का कहना गलत
फोरम ने पाया कि चैक समय अवधि में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसलिए बैंक का यह कहना गलत है कि चैक को विलंब से पेश किया गया। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि चैक की चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि चैक जारीकर्ता से प्राप्त करने का पूरा प्रयास करने के बादभी उसे प्राप्त नहीं किया जा सका है ऐसा कोई बयान परिवादी ने नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में परिवादी यह राशि नियमानुसार कार्यवाही कर जारीकर्ता से वसूल सकता है।
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