उच्च न्यायालय में नगर निगम ने मंगलवार को शहर में डेंगू तथा स्वाइन फ्लू फैलने पर पर्याप्त व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश देने के लिए प्रस्तुत जनहित याचिका पर अपना जवाब पेश किया। निगम ने कहा कि 17 दिन में गंदगी फैलाने वालों पर 88 हजार 600 रुपए तथा पॉलिथिन बेचने वालों पर 79 हजार 750 रुपए जुर्माना किया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि निगम द्वारा प्रभावकारी दवा का छिडक़ाव व फॉगिंग की गई है। मलेरिया विभाग ने जो प्लान दिया था, उसका क्रियान्वयन कर दिया गया है। इसके बाद निगम ने भी वार्ड स्तर पर अपना प्लान बनाया है, जिसमें दवा छिडकऩे वाले से लेकर अधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। दवा का छिडक़ाव करने के बाद क्षेत्र के लोगों के फोन नंबर भी लाने होंगे, जिनसे इसकी पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा मलेरिया विभाग को लिखा गया है कि वर्तमान में जो दवा का छिडक़ाव हो रहा है, यदि उससे कोई प्रभावकारी दवा हो जिसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य किया गया है, की जानकारी दी जाए, जिससे कि उसका उपयोग हो सकेगा।