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कोविड-19 संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए दो दिन टोटल लॉकडाउन, कंटेनमेेंट जोन में कड़े नियम

locationग्वालियरPublished: Jul 03, 2020 09:23:04 pm

Submitted by:

monu sahu

आज और कल पूरी तरह से बंद, 4 से 13 जुलाई तक के लिए जारी हुए हैं निर्देश

total lockdown in gwalior 2 days due to coronavirus

कोविड-19 संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए दो दिन लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन में कड़े नियम

ग्वालियर। कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गुरुवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट किशोर कान्याल ने पूरे जिले में दो दिन लॉकडाउन घोषित किया है, जबकि 13 जुलाई तक शर्तों के साथ छूट देकर बाजार सहित अन्य गतिविधियों को दोपहर दो बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जिले की सीमा में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा,लेकिन नेशनल-स्टेट हाईवे पर परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग कार्गो और यात्रा करने वाले लोगों के गंतव्य तक जाने के लिए बस, ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
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आकस्मिक सेवाओं में लगे अधिकारी-कर्मचारी आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के निर्देशों के हिसाब से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को संबंधित अस्पताल में पहुंचाने के लिए कंटेनमेंट जोन में कम्युनिटी इंटेसिव सर्विलेंस का काम करेंगे। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए इंसीडेंट कमांडर की अनुमति से ही कोई गतिविधि हो सकेगी। स्कूल,कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
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