नगर तथा ग्राम निवेश ने अवैध बताई स्टेशन बजरिया की दुकानें
- 30 दिनों के भीतर हाउसिंग बोर्ड को अवैध निर्माण को हटाने के दिए निर्देश

ग्वालियर. रेलवे स्टेशन के विकास के नाम पर स्टेशन बजरिया की दुकानों को तोडऩे की कवायद फिर से की जा रही है। स्टेशन बजरिया में बनी सभी दुकानें वैसे तो हाउसिंग बोर्ड की हैं, लेकिन अब उन्हें नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक ने अवैध बता दिया है। इससे स्टेशन बजरिया के दुकानदार हैरान और परेशान हैं, जबकि उनके पास दुकानों की लीज, पट्टे व अन्य आवश्यक दस्तावेज हैं। करीब 80 दुकानदार यहां 46 वर्षों से काबिज हैं। शनिवार को यह नोटिस बजरिया के दुकानदारों के बीच पहुंचा तो सभी में हडक़ंप मच गया। नोटिस में 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने की बात कही गयी है। इस संबंध में रेलवे स्टेशन बजरिया दुकानदार कल्याण ऐसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत ने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश ने बजरिया की दुकानों को अवैध बताया है। हमने इस संदर्भ में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा की है। स्टेशन बजरिया के सभी व्यापारियों के साथ रविवार 10 जनवरी को बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं इस नोटिस के संबंध में जब हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर एसके सुमन से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है।
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