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ऑटो पार्टस की दुकानों के लिए आया नया फरमान, बिना परमिशन नहीं कर सकेंगे ये काम

locationग्वालियरPublished: Jun 15, 2019 12:05:16 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

हूटर, बत्ती लगाने से पहले परिवहन विभाग से लेनी होगी स्वीकृति

transport Department new rule for auto parts shops dealer in gwalior

ऑटो पार्टस की दुकानों के लिए आया नया फरमान, बिना परमिशन नहीं कर सकेंगे ये काम

ग्वालियर. शहर में कई लोग अपने वाहनों में हूटर लगाकर रुतबा दिखाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। परिवहन विभाग इस पर रोक लगाने के लिए ऑटो पाट्र्स विक्रेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। ऑटो पाट्र्स विक्रेता अगर अपात्रों को हूटर बेचते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। विक्रेताओं को हूटर, वाहनों पर बत्ती लगाने से पहले परिवहन विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। कितने वाहनों में ऐसे उपकरण बेचे गए उसकी सूची भी परिवहन विभाग में जमा करनी होगी। इसके लिए आदेश पर प्रशासन की मुहर लगनी बाकी रह गई। जिला प्रशासन की हरीझंडी मिलते ही ऑटो पाट्र्स विके्रताओं की निगरानी शुरू हो जाएगी।

शहर में अधिकांश लग्जरी वाहनों में हूटर लगे हुए देखे जा सकते हैं। बीते महीनों में परिवहन विभाग ने जब कार्रवाई की तो ऐसे वाहन बड़ी तादाद में पकड़े गए, जिनमें हूटर लगे थे, उनके मालिकों को इसकी जानकारी नहीं थी कि वे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ऑटो पाट्र्स विक्रेताओं ने उन्हें हूटर महंगे दामों में बेचे थे। इसके अलावा ऑटो पाट्र्स विक्रेता, न्यायालय के आदेश के बाद भी वाहनों के आगे बंपर लगा रहे हैं। मानक से अधिक काली फिल्म चढ़ा रहे हैं।

कई वाहनों को बत्ती भी बेच रहे हैं, जिसका दुरुपयोग अपराधियों द्वारा किए जाने की आशंका रहती है। परिवहन विभाग के अफसर ऐसे दुकानदारों को समझाइश देते हुए नियमों का पाढ़ पढ़ाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से फाइल तैयार कर प्रशासन को भेजी जा चुकी है। इसको लेकर एक-दो दिन में आदेश जारी हो सकते हैं।

एफआईआर भी करा सकेगा विभाग

शहर में हूटर की अवैध बिक्री करने, ध्वनि प्रदूषण करने वाले हॉर्न को बेचने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर बंपर लगाने वाले दुकानदार को विभाग पहले चेतावनी देगा। इसके बाद भी दुकानदारों का रवैया नहीं बदला तो विभाग के अफसर एफआईआर भी दर्ज करा सकेंगे।

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