केस डायरी के अनुसार आदित्य सिंह के साथ आरोपियों ने 23 जुलाई 2016 को जेल के वार्ड नंबर 7 में लॉकअप खुलने के समय 7 बजे के लगभग मारपीट की थी। इसके बाद दोपहर 3 बजे भी मारपीट की गई। जेएमएफसी पवन पटेल ने जेल प्रहरी विशंभर सिंह राजपूत एवं लालाराम जाटव के जमानत आवेदनों को प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
एडीपीओ आशीष राठौर ने बताया कि चेक बाउंस होने के मामले में आदित्य सिंह को जेल में भेजा गया था। जहां उसकी आरोपियों ने हत्या कर दी थी। न्यायिक जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी पिंकी जाट, रमेश, आशाराम, वीरा रावत, मनोज उर्फ वकील को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।