बैठक के दौरान सांसद विवेक शेजवलकर ने बाजार की समय सीमा आठ बजे की बजाय शाम 5 बजे तक ही करने का सुझाव दिया था, लेकिन सभी सदस्यों के एक स्वर में रात आठ बजे तक खोले जाने की सहमति बनी जिसके आधार पर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
करनी होगी टोकन व्यवस्था
आदेश के साथ ही तत्काल प्रभाव से बाजारों के साथ ही अब शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक बार में 200 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए संबंधित मॉल या कॉम्प्लेक्स प्रबंधन को टोकन व्यवस्था करनी होगी। विवाह समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को अब 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है लेकिन इसके लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगी।
प्रत्येक शनिवार को रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रत्येक प्रतिष्ठान से कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित इंसीडेंट कमांडर को दी गई है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी करने के साथ ही सभी इंसीडेंट कमांडरों को कहीं भी गाइडलाइन का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह रहेगा लागू
– रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
– रूल ऑफ सिक्स के अंतर्गत एक स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
– दुकानों पर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच निश्चित दूरी बनाने की जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी।
– नो मास्क, नो सर्विस के अंतर्गत जिस ग्राहक ने मास्क नहीं पहना होगा, उसे दुकानदार सामान विक्रय नहीं करेगा। दुकानदार को भी मास्क का पालन करना अनिवार्य रहेगा।