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मास्क न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना
ग्वालियर जिले में होने वाले समस्त कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। अनुमति मिलने के बाद भी बताई गई शर्तों का पालन कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
ये हुआ अनिवार्य-
– सभी प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले लोग तथा दुकान पर आने वाले ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अवश्य पहनें।
– सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी।
– सभी बाजार सप्ताह में निर्धारित दिवस पर अनिवार्यत: बंद रखेंगे।
– आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉस्पिटलों का चिन्हांकन एवं प्राइवेट व शासकीय अस्पताल में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
– ग्वालियर व्यापार मेले में भी सैलानियों एवं दुकानदारों को मेला परिसर एवं दुकान के अंदर मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
– मेले के समस्त प्रवेश द्वारों पर सैलानियो की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जायेगी।
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