ग्वालियरPublished: Sep 18, 2023 01:25:59 pm
Ashtha Awasthi
ग्वालियर। राकेश कुमार (परिवर्तित नाम) ने 2022 में तलाक का आवेदन पेश किया। पत्नी को न्यायालय का नोटिस मिला तो पत्नी ने अधिवक्ता के जरिए तलाक का विरोध किया। पत्नी ने पति से पहले भरण पोषण लिया, फिर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत केस लड़ने के खर्च का आवेदन पेश कर दिया।
ग्वालियर। राकेश कुमार (परिवर्तित नाम) ने 2022 में तलाक का आवेदन पेश किया। पत्नी को न्यायालय का नोटिस मिला तो पत्नी ने अधिवक्ता के जरिए तलाक का विरोध किया। पत्नी ने पति से पहले भरण पोषण लिया, फिर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत केस लड़ने के खर्च का आवेदन पेश कर दिया।