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ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन लगाना भूले डॉक्टर, महिला की हुई तड़प-तड़प कर मौत

locationग्वालियरPublished: Jan 04, 2018 11:27:15 am

Submitted by:

Gaurav Sen

हंगामा होने पर सीएमएचओ डॉ. प्रदीप उपाध्याय ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

 

ग्वालियर/दतिया। जिला अस्पताल में महिला की नसबंदी (एलटीटी) ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। हंगामा होने पर सीएमएचओ डॉ. प्रदीप उपाध्याय ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।


बनवास गांव निवासी दिलीप यादव की पत्नी पुष्पा (23) बुधवार को सुबह दस बजे महिला चिकित्सालय में एलटीटी ऑपरेशन कराने आई थी। पुष्पा को करीब साढ़े 11 बजे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। यहां एलटीटी सर्जन डॉ राकेश कुरेले ने जैसे ही लेप्रोस्कोप डाला महिला की हालत बिगड़ गई। आपरेशन के दौरान पुष्पा के साथ उसकी भाभी नीलू भी मंौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक हालत बिगडऩे पर महिला को ऑक्सीजन दी जानी थी लेकिन वहां ऑक्सीजन नहीं महिला ने दम तोड़ दिया।


परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मौत की सूचना उन्हें नहीं दी। मौत की खबर सुनकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रदीप उपाध्याय ने तीन डॉक्टरंों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया।

 

हत्या के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष की सश्रम कैद
दतिया। दो साल पहले तहसील भांडेर के ग्राम पथर्रा नारायण में हुए हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता यादव ने पांच साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में एक आरोपी नाबालिग था जिसका प्रकरण बाल न्यायालय में लंबित है।


लोक अभियोजक के एन श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या के प्रयास की यह घटना एक नवंबर २०१५ में हुईथी।ग्राम पथर्रा नारायण निवासी कपूर सिंह यादव पर गांव के ही हरीसिंह उर्फबब्लू पुत्र रघुवीर सिंह यादव एवं अंजीत यादव ने हमला किया था।आरोपियों ने कपूर सिंह की हत्या करने की नीयत से उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया था।भांडेर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्जकर विवेचना में लिया था। विवेचना उपरांत प्रकरण के निराकरण के लिए चालान जिला एवं सत्रन्यायालय में प्रस्तुत किया गया।न्यायालय में प्रकरण के परीक्षण के दौरान आरोपी हरी सिंह उर्फबब्लू को हत्या के प्रयास का आरोपी मानते हुए पांच वर्षके सश्रम कारावास की सजा सुनाई।एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में आरोपी अंजीत यादव के नाबालिग होने के कारण प्रकरण निराकरण के लिए बाल न्यायालय में लंबित है।

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