scriptयुवती से गैगरेप में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा | Young woman sentenced to life imprisonment in Gagrep | Patrika News

युवती से गैगरेप में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

locationग्वालियरPublished: Sep 06, 2019 01:46:59 am

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ रूपा उर्फ रूप सिंह और कमलेश ने गैंगरेप किया था

युवती से गैगरेप में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

युवती से गैगरेप में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर। घर में अकेली युवती के साथ गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ जुर्माने की राशि भी अदा करनी होगी। जुर्माना अदा करने पर सजा बढ़ जाएगी। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ रूपा उर्फ रूप सिंह और कमलेश ने गैंगरेप किया था। पीडि़ता ने बताया कि 2 फरवरी 2014 को वह घर में अकेली थी। माता-पिता मुरैना गए हुए थे। दादी मेहगांव चली गई। दादा खेत पर निकल गए। उसी दौरान आरोपी घर में घुस आए और उसका मुंह बंद करके जबरन बलात्कार किया। कुछ दिन बाद वह थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। कोर्ट में आरोपियों के वकील द्वारा सफाई दी गई कि झूठा फंसाया गया है। लेकिन इसके संबध में काई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास साथ ही जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा करने पर उसमें से १० हजार रुपए पीडि़ता को दिए जाने के भी आदेश दिए गए।
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