विशेष लोक अभियोजन पास्को एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 24 नवम्बर 2019 की शाम 6 बजे के करीब छह वर्षीय बालिका अपने दरवाजे पर खेल रही थी। तभी उसका परिवारिक चाचा रामदेव निषाद आया और टॉफी देने की बात कहकर अपने साथ के गया। जहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद फिर उसे दरवाजे पर छोड़ गया। इसके बाद लहूलुहान बच्ची ने घर पहुंचकर अपने माता पिता को पूरी घटना बताई जिसके बाद बालिका का पिता उसे साथ लेकर थाने पहुंचा और पारिवारिक भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश द्वितीय (पास्को) नीरज कुमार महाजन ने रामदेव निषाद को पास्को का दोषी मानते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।