माामला यह है कि हमीरपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद चुनाव कराया गया था। जिसमें वंदना यादव की जगह जयंती राजपूत को जिला पंचायत अध्यक्ष बैठा दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वंदना यादव के हक में फैसला सुनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव और चुनाव को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी और सीनियर जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है।