दरअसल, करीब साढ़े 16 साल पहले अवैध संबधों की शक में एक शिक्षामित्र का अपहरण करके बुरी तरह से पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मुकदमे के दौरान आरोपी रमेश की मौत हो गई। इस हत्याकांड में मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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हमीरपुर जिले के कुरारा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामसेवक ने कुरारा थाने में एक जुलाई 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि 29 जून 2007 को उसके शिक्षामित्र बेटे प्रमोद का अपहरण कर गांव निवासी राजबहादुर पाल, प्रहलाद, दिनेश व रमेश ने पेड़ से बांधकर पीटा और उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने सभी के खिलाफ अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
इसी मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रमोद कुमार शासन ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई और सभी पर 60– 60 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।