हमीरपुर

TET में बातचीत और इशारेबाजी पड़ सकती है महंगी, दोबारा नहीं दे पाएंगे परीक्षा

छात्रों को TET EXAM में बातचीत व इशारेबाजी महंगी पड़ सकती है।

हमीरपुरOct 14, 2017 / 01:26 pm

Mahendra Pratap

हमीरपुर. जनपद के समस्त प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन TET EXAM कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित करें उक्त निर्देश जिलाधिकारी राजेंद्र प्रताप पांडेय ने कलेक्ट्रेट के कलाम सभागार में आगामी 15 अक्टूबर को आयोजित TET EXAM की समीक्षा के दौरान दिए हैं।

 

डीएम ने दिए उक्त निर्देश

डीएम ने सभी प्रधानाध्यपक से कहा है कि आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने विद्यालयों में शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन TET EXAM कराना है। कोई भी परीक्षार्थी पेन के अलावा कोई भी अन्य सामग्री न ले जाए। परीक्षा के समय विद्यालयों के गेटों पर अध्यापक सघन रूप से तलाशी पुलिस के सामने करेंगे। छात्राओं की महिला अध्यापिका द्वारा पर्दे में तलाशी ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि परीक्षार्थीयों को कक्ष में बैठने पर फासला बनाकर कुर्सी व मेज लगाएं जिससे कोई भी आपस में बातचीत न कर सके। बण्डल को विधिवत से पर्यवेक्षक के साथ चेक कर लें कि प्रश्नपत्र बण्डल आपके ही विद्यालय का है। परीक्षा कक्षों में जिन अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। उनके परिचय पत्र कार्ड दिए जाएं। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए कि विद्यालय में गेट व प्रांगण में वीडियो ग्राफी कराएं। वीडियो ग्राफर को परीक्षा कक्ष के अंदर न जाने दिया जाए।

 

डीएम ने कहा कि बाथरूम से कुछ दूरी पर पुलिस का पहरा रहे ताकि बाथरूम करने वाले परीक्षार्थी बातचीत न कर सकें। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर 1416 छात्र छात्राएं तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2784 और कुल 4190 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। बैठक में एसडीएम व तहसीलदार सहित बीएसए राजेश कुमार श्रीवास व प्रभारी डीआईओएस सुरेश प्रताप सिंह व समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

 

परीक्षा में बातचीत व इशारेबाजी पड़ेगी मंहगी

जिला विद्यालय निरीक्षण ने अवगत कराया है कि TET EXAM में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा देगें। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की बातचीत व इशारेबाजी तथा व्यवधान को दुव्यर्वहार माना जाएगा। अगर कोई अन्य के स्थान पर परीक्षा देते पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे अपराध की प्रकृति के अनुरूप या तो स्थाई रूप से अथवा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जाएगा।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.