हत्या के दोषियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास
-25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

हनुमानगढ़.
एससी-एसटी कोर्ट ने प्रेम संबंधों के चलते युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के प्रकरण में बुधवार को पांच दोषियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीपाल सिंह ने भूपसिंह पुत्र रामपाल कुम्हार, रामजस उर्फ जसराम पुत्र पूर्णराम कुम्हार, सोहनलाल पुत्र रामजस उर्फ जसराम, श्रवण कुमार पुत्र कृष्णलाल कुम्हार व संदेश कुमार पुत्र भूपराम कुम्हार निवासी रामसरा नारायण को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दण्डित किया। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने की।
प्रकरण के अनुसार मक्खन सिंह (40) पुत्र मुखराम बाजीगर निवासी रामसरा नारायण ने दो अक्टूबर 2014 को टाउन थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसके लड़के बूटासिंह (22) का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था। इसे लेकर दोनों परिवारों में कई बार विवाद हुआ। 2013 में उन्होंने बूटासिंह का विवाह कर दिया। इसके बावजूद उसका प्रेम प्रसंग जारी था। एक अक्टूबर 2014 की रात करीब 11-11.30 बजे बूटासिंह खेत से घर आ रहा था। रास्ते में प्राइमरी स्कूल के पास उसे भूपसिंह, रामजस उर्फ जसराम, उसका लड़के सोहनलाल, श्रवण कुमार व संदेश कुमार के अलावा 4-5 अन्य मिले। इन्होंने बूटासिंह से लाठियों से मारपीट हत्या कर दी। टाउन पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया। उक्त पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
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