नियमों में यह की गई छूट
दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा की आबकारी ड्यूटी व विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी का अनुपात संबंधित दुकान की निलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस में निर्धारित अनुपात के अनुरूप ही रहेगा। मदिरा दुकान की वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिराकी निर्धारित आबकारी ड्यूटी की राशि से अधिक राशि की देशी मदिरा उठाने पर उसकी गणना वार्षिक गारंटी राशि की पूर्ति में की जाएगी।देशी मदिरा के लिए निर्धारित राशि के अलावा शेष वार्षिक गारंटी राशि के पेटे अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.मदिरा, बीयर व वाईन के साथ ही देशी मदिरा व आरएमएल भी उठाव अनुमत होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया से मदिरा दुकानों के बंदोबस्त हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारण के लिये संबंधित दुकान की वर्ष 2021-22 की वार्षिक गारंटी राशि या मंदिरा वास्तविक उठाव की राशि, जो भी अधिक हो, दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राईस में देशी मदिरा की राशि को भी इसी अनुपात में बढ़ाये जाने की आवश्यकता नहीं है। दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राईस में देशी मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि का निर्धारण देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से मदिरा दुकान आवंटित कराये जाने की स्थिति में अनुज्ञाधारियों की जमा धरोहर राशि तथा अग्रिम वार्षिक गारंटी की राशि का समायोजन वर्ष 2022-23 के लिये देय राशि के विरुद्ध इस शर्त पर किया जाएगा कि संबंधित अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2021-22 की गारंटी पूर्ति कर ली हो तथा उसके विरुद्ध कोई बकाया नहीं हो।
दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा की आबकारी ड्यूटी व विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी का अनुपात संबंधित दुकान की निलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस में निर्धारित अनुपात के अनुरूप ही रहेगा। मदिरा दुकान की वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिराकी निर्धारित आबकारी ड्यूटी की राशि से अधिक राशि की देशी मदिरा उठाने पर उसकी गणना वार्षिक गारंटी राशि की पूर्ति में की जाएगी।देशी मदिरा के लिए निर्धारित राशि के अलावा शेष वार्षिक गारंटी राशि के पेटे अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.मदिरा, बीयर व वाईन के साथ ही देशी मदिरा व आरएमएल भी उठाव अनुमत होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया से मदिरा दुकानों के बंदोबस्त हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारण के लिये संबंधित दुकान की वर्ष 2021-22 की वार्षिक गारंटी राशि या मंदिरा वास्तविक उठाव की राशि, जो भी अधिक हो, दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राईस में देशी मदिरा की राशि को भी इसी अनुपात में बढ़ाये जाने की आवश्यकता नहीं है। दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राईस में देशी मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि का निर्धारण देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से मदिरा दुकान आवंटित कराये जाने की स्थिति में अनुज्ञाधारियों की जमा धरोहर राशि तथा अग्रिम वार्षिक गारंटी की राशि का समायोजन वर्ष 2022-23 के लिये देय राशि के विरुद्ध इस शर्त पर किया जाएगा कि संबंधित अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2021-22 की गारंटी पूर्ति कर ली हो तथा उसके विरुद्ध कोई बकाया नहीं हो।