scriptपड़ोसी की हत्या का प्रयास, मिला दस साल का कारावास | AAttempt to kill neighbor in Hanumangarh, got ten years imprisonment | Patrika News

पड़ोसी की हत्या का प्रयास, मिला दस साल का कारावास

locationहनुमानगढ़Published: Jan 20, 2021 07:56:32 pm

Submitted by:

adrish khan

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हनुमानगढ़. हत्या के प्रयास के मामले में एक जने को दोषी करार देते हुए एडीजे संख्या द्वितीय सत्यपाल वर्मा ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका जो अदा नहीं करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पड़ोसी की हत्या का प्रयास, मिला दस साल का कारावास

पड़ोसी की हत्या का प्रयास, मिला दस साल का कारावास

पड़ोसी की हत्या का प्रयास, मिला दस साल का कारावास
– 20 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका
– एडीजे द्वितीय हनुमानगढ़ का फैसला
हनुमानगढ़. हत्या के प्रयास के मामले में एक जने को दोषी करार देते हुए एडीजे संख्या द्वितीय सत्यपाल वर्मा ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका जो अदा नहीं करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार ने की।
प्रकरण के अनुसार श्यामसुंदर पुत्र कृष्णलाल निवासी खारा चक (कान्हेवाला) ने 20 दिसम्बर 2014 को गोलूवाला थाने में रिपोर्ट दी कि उसके घर के सामने श्रवण पुत्र कृष्णलाल का मकान है। जब वे खेत से लकड़ी, तूड़ी वगैरह लाकर घर के आगे उतारते हैं तो श्रवण उनके साथ झगड़ा करने लग जाता है। 20 दिसंबर 2014 की दोपहर वे अपने मकान में मिट्टी भर्ती कर रहे थे। तभी श्रवण तथा उसका पिता कृष्णलाल वहां आए। कृष्णलाल ने उसके पिता को चांटे मारे। श्रवण ने जान से मारने की नीयत से कस्सी से उसके पिता के सिर में चोट मारी। उसकी बहन मंजू छुड़ाने आई तो उसके भी कस्सी से चोट मारी। मारपीट कर श्रवण व उसका पिता कृष्णलाल वहां से भाग गए। गंभीर घायल पिता कृष्णलाल को गोलूवाला अस्पताल लेकर गया। वहां से रेफर करने पर श्रीगंगानगर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर श्रवण कुमार व उसके पिता कृष्णलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 324, 326, 323, 341, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए। बहस आरोप सुनने के बाद न्यायाधीश ने श्रवण कुमार उर्फ पोलाराम को दोषी मान सजा सुनाई। श्रवण कुमार को आईपीसी की धारा 307 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थदण्ड, अदम अदायगी आठ माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, आईपीसी की धारा 326 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदण्ड, अदम अदायगी चार माह के साधारण कारावास व धारा 324 के तहत दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड, अदम अदायगी दो माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार श्रवण को कुल 35 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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