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रिश्वत मांगने के आरोपी उपखंड अधिकारी अशोक कुमार को जेल

locationहनुमानगढ़Published: Aug 20, 2019 10:06:02 pm

Submitted by:

Purushottam Jha

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हनुमानगढ़. एसीबी ने छह वर्ष से फरार चल रहे तत्कालीन उपखंड अधिकारी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण श्रीगंगानगर में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर भेज दिया गया।

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रिश्वत मांगने के आरोपी उपखंड अधिकारी अशोक कुमार को जेल

रिश्वत मांगने के आरोपी उपखंड अधिकारी अशोक कुमार को जेल
-गिरफ्तारी से बचने के लिए छह वर्ष से चल रहा था फरार
-ईंट भट्ठा मालिकों से रिश्वत मांगने के आरोपी एसडीएम को एसीबी ने देहरादून से किया गिरफ्तार
हनुमानगढ़. एसीबी ने छह वर्ष से फरार चल रहे तत्कालीन उपखंड अधिकारी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण श्रीगंगानगर में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर भेज दिया गया। प्रकरण के अनुसार परिवादी शिव भगवान बंसल निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा न्यायालय सेशन न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर के जरिए आरोपी अशोक कुमार तत्कालीन उपखंड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के विरुद्ध में प्रस्तुत इस्तगासा कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ को प्राप्त हुआ था। इस प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई के लिए ब्यूरो मुख्यालय जयपुर भिजवाया गया। इस पर मुख्यालय से आरोपित के विरुद्ध प्राथमिक जांच संख्या 93/2011 पंजीबद्ध होकर प्राप्त होने पर जांच शुरू की गई। इसमें पाया गया कि अशोक कुमार तत्कालीन उपखंड अधिकारी टिब्बी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर ईंट भट्टा मालिकों से 20-20 हजार रुपए रिश्वत की मांग करना, ईंट भट्टा मालिकों द्वारा रिश्वत नहीं दिए जाने पर उद्वेलित होकर मनमर्जी से उन्हे झूठे तथा काल्पनिक नोटिस जारी किया जाना, संबंधित पार्टी द्वारा समय पर नोटिस के जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद भी उन्हे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाने को अपराध माना गया। इसमें जुर्मधारा 13 (1) ए व 13 (2) पीसी एक्ट 1988 का अपराध प्रथम दृष्टया मानते हुए रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय जयपुर भेजी गई। इस पर आरोपित अशोक कुमार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के विरुद्ध उक्त धाराओं में अपराध संख्या 360/2012 पंजीबद्ध होकर प्राप्त होने पर महेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, महावीर प्रसाद उप अधीक्षक पुलिस व सहीराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेषनाथ सिद्ध द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से आरोपित अशोक कुमार तत्कालीन उपखंड अधिकारी टिब्बी हाल सेवा निवृत्त द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर ईंट भट्टों मालिकों से 20-20 हजार रुपए रिश्वत की मांग करना, भट्टा मालिकों द्वारा रिश्वत नहीं दिए जाने पर मनमर्जी से उन्हे झूठे तथा काल्पनिक नोटिस जारी किया जाना आदि अपराध साबित पाए जाने पर ब्यूरो मुख्यालय स्तर से आरोपित के विरुद्ध उक्त वर्णित धाराओं में चालान पेश किया गया। इसके बाद आरोपी गिरफ्तारी के डर से करीब छह वर्ष से फरार चल रहा था। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया, इसमें गोरेलाल सउनि को इंचार्ज, जगदीश राय मुख्य आरक्षक, विनय विशाल कांस्टेबल को शामिल किया गया। लगातार निगरानी के बाद आरोपी अशोक कुमार के देहरादून होने की सूचना मिली। इस पर टीम को देहरादून भेजा गया। एसीबी की टीम ने सोमवार को आरोपी अशोक कुमार तत्कालीन उपखंड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ को देहरादूर से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को एसीबी की टीम ने उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण कोर्ट श्रीगंगानगर में पेश किया। जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया। एसीबी हनुमानगढ़ के एएसपी गणेशनाथ सिद्ध ने बताया कि आरोपी के कब्जे से किसी तरह की नकदी नहीं मिली है। वह वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका है। करीब छह वर्ष से वह गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था।
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