पुलिस के अनुसार संदीप कुमार (34) पुत्र रतनलाल सोनी निवासी वार्ड 22 टाउन ने रिपोर्ट दी कि उनके वार्ड के पार्षद राजेश पंवार का मकान कॉर्नर पर बना हुआ है। काफी वर्षां से पार्षद ने दोनों सडक़ों पर पांच-पांच फीट तक अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर रखा है। पार्षद का भूखंड आवासीय है लेकिन वह मकान निर्माण के बाद से ही इसे व्यवसायिक के रूप में उपयोग कर रहा है। इस भवन में बैंक शाखाओं के अलावा एटीएम मशीनें लगी हुई हैं। मेडिकल भी संचालित है। पार्षद ने बैंक एवं स्वास्थ्य विभाग को कब्जे के संबंध में कूटरचित दस्तावेज दिए हैं।
संदीप ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने षड्यंत्र रचकर व्यवसायिक इस्तेमाल हो रही भूमि को आवासीय के रूप में आवंटित कर दिया। पार्षद ने नगर परिषद की बेशकीमती भूमि को अवैध रूप से खांचा बताकर आवंटित करवा ली। इस आवंटन से नगर परिषद को करीब पचास लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आरोपितों ने इस राशि को आपस में बांट लिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भादंसं की धारा 418, 409, 466, 420, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। जांच उप निरीक्षक रामकेश मीणा कर रहे हैं।
अब सुनवाई अन्यत्र स्थानांतरित करने का आवेदन
हनुमानगढ़. नियम विरुद्ध खांचा भूमि आवंटन मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पार्षद गणेश बंसल की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका मामले में शुक्रवार को फिर नया मोड़ आ गया। पार्षद ने 408 (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन पत्र दिया कि उनका मामला दूसरे किसी न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई एडीजे संख्या दो में चल रही हैै।
हालांकि गुरुवार को न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों के चलते मामले की सुनवाई से हट गए थे। इससे पहले एडीजे संख्या दो ने 17 जुलाई को पूर्व सभापति पवन अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि नगर परिषद ने 2007 में सीमा पत्नी नवीन मित्तल को जाकिर हुसैन पार्क टाउन के पास खांचा भूमि आवंटित की थी।