नहीं लगा सकेंगे वाहनों पर बैनर
हनुमानगढ़Published: Nov 16, 2018 11:52:42 am
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नहीं लगा सकेंगे वाहनों पर बैनर
हनुमानगढ़. मतदान कार्मिकों का निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं है निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। इसलिए मतदान दिवस पर पोलिंग बूथ पर जाएं तो स्थानीय लोगों का आतिथ्य स्वीकार ना करें, चुनाव खत्म होने के बाद जरूर आप रिश्तेदारों के पास जाकर आएं। इससे चुनाव कराने में सुविधा होगी। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद जैन ने गुरुवार को जंक्शन स्थित राउमावि में चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कार्मिकों को मॉकपोल के समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि मॉकपोल पूरा होने के बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत दी। मॉकपोल सुबह 7 से 8 बजे तक चलेगा, इसमें न्यूनतम 50 मॉकपोल सभी को कराने के दिशा निर्देश दिए। 50 मॉकपोल 45 मिनट में होंगे। मतदान दल गठन प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी डीआईजी स्टांप भवानी सिंह पंवार ने बताया कि 11 नवंबर से शुरू हुए प्रथम प्रशिक्षण के पांचवे दिन दो पारियों में कुल 1662 कार्मिकों का प्रशिक्षण रखा हुआ था।। जिसमें एक कार्मिक अनुपस्थित रहा। अनुपस्थित रहे कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सीईओ जिला परिषद नवनीत कुमार, एडीएम नोहर ड़ॉ. हरीतिमा, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, मतदान दल प्रभारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहदेव तिवाड़ी आदि मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन संबंधी अपराध एसएमएस मिलने पर शिकायत होगी। इसकी शिकायत हेल्प डेस्क नंबर 8764873136 पर की जा सकती है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद जैन ने दी। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को गाइड लाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वाहनों पर लगे झंडे, बैनर और स्टीकर आदि आचार संहिता के दायरे में होंगे। बाइक पर आधा फीट से बड़ा झंडा नहीं लगाया जा सकता, वाहनों पर बैनर वाहन नहीं लगा सकेंगे। इसके अलावा एक या दो ही छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं। रैली के दौरान दस वाहनों के बाद सौ मीटर का फैसला होना चाहिए।