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सरकारी नौकरी के लालच में विवाहित अध्यापिका को परिचित के घर ले जाकर लूटी अस्मत

locationहनुमानगढ़Published: Sep 23, 2018 03:01:42 pm

Submitted by:

Nidhi Mishra

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colleague raped married teacher on the name of government job

colleague raped married teacher on the name of government job

संगरिया/ हनुमानगढ़। नौकरी दिलवाने के बहाने एक निजी स्कूल में कार्यरत महिला अध्यापिका के साथ साथी अध्यापक ने जबरन यौन शोषण कर लिया। मोहल्ले के वार्ड दो निवासी विवाहिता ने अपने पति संग थाने में पेश होकर इस आशय का प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। आरोप है कि वह एक निजी स्कूल में अध्यापिका है। इसी स्कूल में उसके साथ कस्बा निवासी दीपक कुमार पुत्र इंद्राज धानका भी पढ़ाता था।

आरोप लगाया कि 6 सितंबर की दोपहर करीब 12-1 बजे दीपक कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ शहर में ही किसी परिचित के घर पर ले गया। जहां उसने बरगलाते हुए कहा कि उसकी सरकार में अच्छी चलती है और वह उसे नौकरी दिलवा देगा। उसे विश्वास में लेकर आरोपी ने उसके साथ धोखे से जबरन यौन शोषण कर लिया। रोकने पर भी वह नहीं माना। उस दिन डरते हुए घर में किसी को बात नहीं बताई, लेकिन कई दिनों तक मुरझाए चेहरे व सुस्ती को देख कर पति ने पूछा तो बरबस ही रुलाई छूट गई और आपबीती बताई। पुलिस ने धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच उप निरीक्षक रचना कर रही हैं।
भाई ने लजाई बहन की लाज
वहीं हनुमानगढ़ में बहन के साथ रेप मामले में एक दुराचारी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चचेरी बहन से दुराचार के मामले में आरोपित को विशिष्ट न्यायालय एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने की।
प्रकरण के अनुसार छह जनवरी 2016 को पीलीबंगा थाने में चेतनराम पुत्र हेतराम निवासी वार्ड 13, पीलीबंगा के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया गया था। 12 वर्षीय पीडि़ता की मां ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह किसी कार्य से फलौदी गई। पीछे घर में पुत्री अकेली थी। इसलिए उसकी देखभाल का जिम्मा चेतनराम को सौंपा। पुत्री को उसके घर ही छोड़ गई। रात को आरोपित ने उसकी पुत्री से रेप किया। अगले दिन पीडि़ता ने घटना की जानकारी माता को दी। इसके बाद फलौदी से पीलीबंगा पहुंचकर छह जनवरी को चेतनराम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल मुआयना करवा जांच शुरू की। आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर उसे दोषी करार दिया।
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