दोषी को पांच वर्ष की सजा
हनुमानगढ़Published: Nov 13, 2019 07:52:09 pm
https://www.patrika.com/hanumangarh-news/
हनुमानगढ़. मंदबुद्धि बालिका से दुराचार के प्रयास मामले में विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) हनुमानगढ़ ने बुधवार को एक जने को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारवास की सजा
-सात वर्षीय मंदबुद्धि बालिका से दुराचार के प्रयास का मामला
हनुमानगढ़. मंदबुद्धि बालिका से दुराचार के प्रयास मामले में विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) हनुमानगढ़ ने बुधवार को एक जने को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 15 अक्टूबर 2015 को भादरा थाने में एक जने ने मंदबुद्धि बालिका से दुराचार के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। पीडि़त बालिका के पिता का आरोप था कि उनके घर पर रिश्तेदार आए हुए थे। उनको विदा करने के लिए घर के सभी सदस्य बस स्टैंड गए हुए थे। बालिका भी उनके साथ थी। जब वे उनको विदा कर वापस घर आए तो सभी सदस्य घर के भीतर चले गए। मगर सात वर्षीय मंदबुद्धि बालिका गली में ही खड़ी रह गई। उसे अकेला खड़ा देख आरोपी रामेश्वर पुत्र जगलाल धानक निवासी भोजासर तहसील भादरा अपने साथ खेतों की तरफ ले गया। उसे बालिका के साथ गांव के एक दुकानदार ने देख लिया। दुकानदार ने बालिका के परिजनों को सूचित कर दिया। बालिका के परिजन पीछा करते हुए खेत की तरफ गए तो वहां आरोपी रामेश्वर मंदबुद्धि बालिका से दुराचार के प्रयास में था। उसे नग्न अवस्था में परिजनों ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी। भादरा पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने उसे पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए अब सजा सुनाई है।