तो फिर करनी होगी यह व्यवस्था
माशिबो अजमेर के उप निदेशक (गोपनीय) के आदेशानुसार किसी विषय अध्यापक का पुत्र-पुत्री उसी विद्यालय में अध्ययनरत है एवं प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनकी प्रायोगिक परीक्षा निकट के किसी अन्य विद्यालय में करानी होगी। इसके लिए डीईओ की अनुमति लेनी होगी। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो अन्य विद्यालयों के किसी विषय अध्यापक को डीईओ की अनुमति से परीक्षा के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसी तहसील एवं ब्लॉक के शिक्षक को ही परीक्षक नियुक्त करना होगा।
कृषि संकाय के लिए
कृषि विज्ञान विषय के कृषि व्याख्याता का पद रिक्त होने एवं कोई व्याख्याता नहीं होने पर डीईओ अपने विवेक से परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए गत वर्ष परीक्षा सम्पन्न कराने वाले अध्यापकों, व्याख्याता, सेवानिवृत्त विषय व्याख्याता तथा एमएससी/बीएससी (एग्रीकल्चर) योग्यताधारी को भी नियुक्त किया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में प्रायोगिक विषय की लैब नहीं है तथा विषय के परीक्षार्थी न्यून है तो उनकी प्रायोगिक परीक्षा डीईओ की अनुमति से नजदीक के विद्यालय में सम्पन्न कराई जा सकती है।