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बिना तलाक लिए शादी करने पर विवाहिता को एक साल की सजा

locationहनुमानगढ़Published: May 22, 2019 12:54:32 pm

Submitted by:

Manoj

– पहले पति ने कराया था मामला दर्ज
 
– पहले पति से तलाक का प्रकरण हो गया था खारिज
 
– न्यायालय में ४९४ व १०९ में दर्ज हुआ था प्रकरण
 

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हनुमानगढ़. भादरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायाधीश जयराम जाट ने अपने समक्ष विचाराधीन एक प्रकरण को निरस्तारित करते हुए सुनीता पुत्री पतराम निवासी छानीबड़ी हाल पत्नी रामेश्वर निवासी डोभी (हरियाणा) को अपने पूर्व पति से बिना तलाक लिए पुन: विवाह करने पर दोषी मानते हुए एक साल की सजा व जुर्माना से दण्डित किया है।
मुकदमा के तथ्यों के अनुसार सुनीता का विवाह दलबीर पुत्र रामचन्द्र निवासी भिरानी के साथ 24 दिसंबर 2000 को हुआ था। इसके बाद सुनीता ने तलाक लेने के लिए अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया जो 7 जनवरी 2006 को खारिज हो गया।
22 जनवरी 2006 को सुनीता ने अपने ननिहाल किशनगढ़ में रामेश्वर के साथ पुन: विवाह कर लिया था। इस पर सुनीता के पूर्व पति दलबीर सिंह ने न्यायालय में सुनीता व अन्य के विरूद्ध धारा 494 व 109 आईपीसी का परिवाद दायर किया। जिस पर बाद सुनवाई सुनीता को दोषी मानते हुए सजा व जुर्माना से दण्डित किया गया हैं। प्रकरण के शेष आरोपियों को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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