बेटी से छेड़छाड़ प्रकरण में मां हुई पक्षद्रोही, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे सुनाई सजा
बेटी से छेड़छाड़ प्रकरण में मां हुई पक्षद्रोही, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे सुनाई सजा
– 11 वर्ष की नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला
हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायालय अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व बालक अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 2005 (पॉक्सो कोर्ट) के न्यायाधीश मसरूरआलम खान ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक जने को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर ५000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो) मदन पारीक ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार हनुमानगढ़ के निकटवर्ती गांव की महिला ने अपनी ११ वर्षीय बेटी के साथ हाजिर होकर महिला थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। पीडि़ता का आरोप था कि पांच मार्च २०१७ को उसके परिजन बाहर गए हुए थे। वह घर में अकेली थी। आरोपी गुरलाल सिंह उर्फ फौजी पुत्र हीरा सिंह मजहबी निवासी रामसरा नारायण, हनुमानगढ़ ने उसे अकेले देख घर में जबरदस्ती प्रवेश किया। लज्जा भंग करने की नीयत से बालिका को पकड़ कर उसके शरीर से छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामले की जांच कर आईपीसी की धारा ४५२, ३५४ तथा ७/८ पोक्सो में चालान पेश किया। न्यायालय ने गुरलाल ङ्क्षसह उर्फ फौजी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा ३५४ ए बी (२) तथा पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। इस प्रकरण की खास बात यह रही कि इसमें पीडि़त बालिका की माता ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही हो गई।