किसानों के लिए खुश खबरी, सरकार ने बकाया आबयाने की ब्याज में दी शत-प्रतिशत की छूट
हनुमानगढ़Published: Sep 07, 2019 11:38:08 am
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हनुमानगढ़. प्रदेश में ३१ मार्च २०१९ तक बकाया सिंचाई कर एक मुश्त जमा करवाने पर अब देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस संबंध में जल संसाधन विभाग जयपुर कार्यालय की ओर से स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसानों की ओर से ३१ मार्च २०१९ तक बकाया सिंचाई कर ३१ दिसम्बर २०१९ तक एक मुश्त जमा करवाने पर अब देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी।
किसानों के लिए खुश खबरी, सरकार ने बकाया आबयाने की ब्याज में दी शत-प्रतिशत की छूट
किसानों के लिए खुश खबरी, सरकार ने बकाया आबयाने की ब्याज में दी शत-प्रतिशत की छूट
-जयपुर मुख्यालय से आदेश जारी, हजारों किसानों को होगा लाभ
-इंदिरागांधी, भाखड़ा व गंगकैनाल नहर में करोड़ों का आबयाना है बकाया
हनुमानगढ़. प्रदेश में ३१ मार्च २०१९ तक बकाया सिंचाई कर एक मुश्त जमा करवाने पर अब देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस संबंध में जल संसाधन विभाग जयपुर कार्यालय की ओर से स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसानों की ओर से ३१ मार्च २०१९ तक बकाया सिंचाई कर ३१ दिसम्बर २०१९ तक एक मुश्त जमा करवाने पर अब देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा ३१ मार्च २०१९ तक बकाया सिंचाई कर की सूचना भिजवाने के लिए भी सभी अभियंताओं को सूचित किया गया है। गौरतलब है कि गंगकैनाल, भाखड़ा व इंदिरागांधी नहर परियोजना से जुड़े हजारों किसानों पर करोड़ों का सिंचाई कर बकाया चल रहा है। इसकी वसूली के लिए सरकार स्तर पर अब देय ब्याज में शत प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ कार्यालय के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने बताया कि ब्याज छूट मिलने से किसानों को काफी फायदा होगा। किसान निर्धारित अवधि में आबयाना जमा करवाकर देय ब्याज छूट का लाभ उठा सकते हैं।