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हनुमानगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजन प्रक्रिया को माना नियम विरुद्ध

locationहनुमानगढ़Published: Sep 21, 2021 08:25:41 pm

Submitted by:

adrish khan

हनुमानगढ़. उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजन के एक मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया को नियम विरुद्ध माना है। इस संबंध में डीईओ माध्यमिक हनुमानगढ़ से जवाब मांगा गया है।

हनुमानगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजन प्रक्रिया को माना नियम विरुद्ध

हनुमानगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजन प्रक्रिया को माना नियम विरुद्ध

हनुमानगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजन प्रक्रिया को माना नियम विरुद्ध
– डीईओ हनुमानगढ़ से कोर्ट ने मांगा जवाब
हनुमानगढ़. उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजन के एक मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया को नियम विरुद्ध माना है। इस संबंध में डीईओ माध्यमिक हनुमानगढ़ से जवाब मांगा गया है।
भादरा निवासी अध्यापक कृष्णलाल ने इस संबंध में हाइकोर्ट में याचिक लगाई थी। इसकी सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से पेश जवाब को असंतोषजनक मानते हुए समायोजन प्रक्रिया के इस मामले को नियम विरुद्ध बताया। कोर्ट ने 26 अगस्त 2021 और 27 अगस्त 2021 के जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेशों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाते हुए प्रार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही रखे जाने के साथ निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ को दो सप्ताह में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के मामले को निस्तारित करने का आदेश जारी किया है।
प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि प्रार्थी का 2012 की भर्ती में पंचायतराज विभाग में चूरू जिले में चयन हुआ था। वर्ष 2018 में प्रार्थी स्वयं की प्रार्थना में चूरू से हनुमानगढ़ जिले में स्थानांतरित हुआ। नियमानुसार प्रार्थी की मेरिट हनुमानगढ़ जिले में कनिष्ठ स्तर पर हुई। प्रार्थी को हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राखी में पदस्थापन किया गया। यह विद्यालय वर्ष 2020 में माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो गया। इससे प्रार्थी उक्त माध्यमिक विद्यालय में अधिशेष हो गया। अधिशेष तृतीय श्रेणी अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा में समायोजन के तहत काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद 27 अगस्त 2021 को भादरा से टिब्बी तहसील में विद्यालय आवंटित कर पदस्थापन आदेश जारी कर दिया गया। अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने 2021 में जारी नियमों के आधार पर यदि किसी तरह का प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों का समायोजन किया जाता है तो उसमें विभाग को वरिष्ठता सूची जारी कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किए जाएंगे। लेकिन प्रार्थी के मामले में विभाग ने वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर भादरा ब्लॉक में पद रिक्त होने के बावजूद भी टिब्बी ब्लॉक में पदस्थापित किया गया।

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