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सीआई व एसआई के खिलाफ परिवाद खारिज, एसपी व आईजी को नोटिस जारी

locationहनुमानगढ़Published: Jul 20, 2019 12:01:39 pm

Submitted by:

adrish khan

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हनुमानगढ़. संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज नहीं करने पर जंक्शन सीआई अरविन्द भारद्वाज व एसआई विशु वर्मा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना तथा विभागीय कार्यवाही का आदेश देने संबंधी परिवाद को सीजेएम हनुमानगढ़ ने खारिज कर दिया है।

Court issues notice to SP and IG

सीआई व एसआई के खिलाफ परिवाद खारिज, एसपी व आईजी को नोटिस जारी

सीआई व एसआई के खिलाफ परिवाद खारिज, एसपी व आईजी को नोटिस जारी
– संज्ञेय अपराध के आरोपों संबंधी परिवाद पर मामला दर्ज नहीं करने का मामला
हनुमानगढ़. संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज नहीं करने पर जंक्शन सीआई अरविन्द भारद्वाज व एसआई विशु वर्मा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना तथा विभागीय कार्यवाही का आदेश देने संबंधी परिवाद को सीजेएम हनुमानगढ़ ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि थाना प्रभारी ने प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की किसी प्रकार की अवहेलना प्रथमदृष्ट्या की हो, यह न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं होता। जबकि एसआई विशु वर्मा को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। थाना प्रभारी ही एफआईआर कर सकते हैं। अत: एसआई ने एफआईआर दर्ज नहीं कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की। इस तरह थाना प्रभारी तथा एसआई के खिलाफ पेश सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना तथा विभागीय कार्यवाही का आदेश देने संबंधी परिवाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इससे पूर्व एएसपी चंद्रेश गुप्ता के खिलाफ पेश परिवाद खारिज किया गया था।
गौरतलब है कि परिवादिया रीटा सोनी ने जंक्शन थाना पुलिस को 23 अप्रेल 2019 को परिवाद दिया था। इस पर कार्रवाई नहीं होने पर मई के दूसरे सप्ताह में सीजेएम हनुमानगढ़ के समक्ष जंक्शन थाना प्रभारी अरविन्द भारद्वाज व एसआई विशु वर्मा के खिलाफ परिवाद पेश किया गया। इसमें बताया कि परिवादी के संज्ञेय अपराध को लेकर जंक्शन थाने में दिए गए परिवाद पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। यह सर्वोच्च न्यायालय के 12 नवम्बर 2013 के आदेश की अवहेलना है। अत: दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट रेफरेंस प्रस्तुत किया जाए। उल्लेखनीय है कि रीटा सोनी निवासी जंक्शन एक अधिवक्ता पर गलत तरीके से डिग्री हासिल कर प्रेक्टिस करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर जांच व कार्यवाही की मांग कर रही है।

एसपी व आईजी को नोटिस
सीजेएम हनुमानगढ़ के समक्ष परिवादिया रीटा सोनी निवासी जंक्शन की ओर से कार्यवाहक आईजी बीकानेर तथा वर्तमान आईजी (डीआईजी) के खिलाफ पेश परिवाद पर गुरुवार को सीजेएम हनुमानगढ़ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख दी गई है। जबकि एसपी कालूराम रावत के खिलाफ पेश परिवाद पर 17 जुलाई को सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया। इस पर आगामी सुनवाई 17 अगस्त को होगी। वहीं परिवादिया ने 15 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 36 के तहत संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज करने को लेकर डीजीपी, जयपुर को प्रार्थना पत्र भेजा था।

मिथ्या रिपोर्ट का आरोप
जंक्शन सीआई अरविन्द भारद्वाज के कोर्ट में 21 मई तथा 20 जून पेश किए गए बीदर कमाडेंट से रिपोर्ट संबंधी जवाब के आधार पर मिथ्या रिपोर्ट पेश करने का आरोप परिवादिया ने लगाया। इस संबंध में परिवाद पेश किया। इसमें न्यायालय ने बयानों के लिए छह अगस्त की तारीख दे रखी है।
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