मां की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन की कारावास
हनुमानगढ़Published: Oct 12, 2023 10:47:22 pm
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
मां की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन की कारावास
- कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया


मां की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन की कारावास
रावतसर. स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने माता की हत्या के प्रकरण में आरोपी पुत्र भालाराम उर्फ बलवीर पुत्र कानाराम निवासी न्यौलखी पुलिस थाना रावतसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर आरोपी पुत्र को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार स्थानीय पुलिस थाना में नौ दिसम्बर 2018 को परिवादी मोहरसिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया था कि मेरी चाची संतोष ढाणी में अपने बेटों ओमप्रकाश व भाला उर्फ बालवीर के साथ रहती है। मगर दोनों बेटे झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। आपस में व अपनी मां के साथ लड़ाई-झगड़ा करते आ रहे हैं। ओमप्रकाश करीब पांच-छह महीनों से गोपीराम की भेड़ चराता है। गांव में ही रहता है। छोटा पुत्र भाला उर्फ बलवीर ट्रक ड्राइवरी करता है तथा अपनी मां के साथ ढाणी में रहता है जो अक्सर शराब पीकर अपनी मां को गालियां निकालता है। मेरी चाची ने मुझे व अन्य परिजनों को इस बारे में कई बार बताया। हमने आरोपी को समझाया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आठ दिसंबर 2018 को भाला गांव आया हुआ था तथा अपने मित्र रूपसिंह के साथ था। रात करीब 10 बजे भाला उर्फ बलवीर ढाणी में अपनी मां को गालियां निकलता हुआ सुनाई दे रहा था। मैं वह मेरा लड़का खेत में ग्वार निकालने के लिए गए थे तो रिश्तेदार का फोन आया और बताया कि तुम्हारी चाची संतोष मेरे खेत में मरी हुई पड़ी है। जब मौके पर पहुंचा तो काफी लोग खड़े थे। चाची का शव खेत में पड़ा हुआ था, सिर पर चोटे थी व मौके पर खून बिखरा हुआ था। हमे शक है कि मेरी चाची को उसके छोटे लड़के भाला ने रात्रि के समय लाठी से मारपीट कर उसकी हत्या की है। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।