बैठक में संचालकों ने विवाह समारोह व चाय की दुकानों पर इस्तेमाल में आने वाले डिस्पोडल पर ही बैन लगाने की मांग की। तर्क दिया कि चाय की दुकानों पर गिलास व विवाह स्थलों में क्राकरी का इस्तेमाल होने से कचरा कम होगा। बैठक के बाद आयुक्त ने नगर परिषद के कर्मचारियों को डिस्पोजल का प्रयोग करने वाले रेहडियां, चाय की दुकानों को कचरा पात्र रखने के लिए पाबंद कर इनसे भी शुल्क वसूलने के निर्देश दिए।
बैठक में विवाह समारोह स्थलों में कचरे को नष्ट करने के लिए कंपोजिट मशीन भी लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह शुल्क लिया जाएगा। इसमें
50 वर्गमीटर क्षेत्र तक के मकान से 15 रुपए, 50 वर्गमीटर से अधिक व 300 क्षेत्र वर्गमीटर तक के मकान 50 रुपए,
300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के मकान 300 रुपए, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खानपान, के स्थान इसमें चाय, होटल, ढाबा संचालकों से 200 रुपए मासिक वूसले जाएंगे। गेस्ट हाउस से 500 रुपए, छात्रावास से चार सौ रुपए, होटल -रेस्टोरेन्ट से पांच सौ रुपए, बड़े होटलों से एक हजार रुपए, व्यवसायिक कार्यालय दो हजार रुपए, इसके अलावा सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा, कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि से पांच रुपए वसूलें जाएंगे। क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी 50 बेड तक 1500 रुपए, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी 50 बेड से अधिक
तीन हजार रुपए, लघु व कुटीर उद्योग वर्कशॉप अवशिष्ठ 10 किग्रा प्रतिदिन होने पर पांच सौ रुपए, कोल्ड, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी व मेला 3000 वर्गमीटर से क्षेत्रफल तक, एक हजार रुपए शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी आदि पर कचरा होने पर वसूला जाएगा। इसी तरह विवाह समारोह स्थलों पर शादियों के दिन नगर परिषद को कचरा संग्रहण के लिए सूचना भी देनी होगी।
*******************************