हनुमानगढ़

नकारी दलीलें, किसानों को राहत,पीएम फसल बीमा योजना में हजारों किसानों को क्लेम का इंतजार

हनुमानगढ़. बीमा कंपनी की मनमानी की वजह से जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। तीन-चार वर्ष पुराने प्रकरण आज भी बीमा कंपनी स्तर पर लंबित है। परंतु इसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ है। बड़े स्तर पर किसान आंदोलन भी कर चुके हैं। लेकिन बीमा कंपनी पर इसका असर नजर नहीं आ रहा।

हनुमानगढ़Mar 26, 2024 / 11:08 am

Purushottam Jha

नकारी दलीलें, किसानों को राहत,पीएम फसल बीमा योजना में हजारों किसानों को क्लेम का इंतजार

हनुमानगढ़. बीमा कंपनी की मनमानी की वजह से जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। तीन-चार वर्ष पुराने प्रकरण आज भी बीमा कंपनी स्तर पर लंबित है। परंतु इसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ है। बड़े स्तर पर किसान आंदोलन भी कर चुके हैं। लेकिन बीमा कंपनी पर इसका असर नजर नहीं आ रहा। इस बीच हाल ही में जिला मुख्यालय पर निगरानी समिति की संपन्न बैठक में कुछ राहत की बातें सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2023 में फसल बीमा कंपनी एआईसी की ओर से जिले में आयोजित 354 फसल कटाई प्रयोग पर आक्षेप लगाए गए थे। इन आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए हुई निगरानी समिति की बैठक में कलक्टर कानाराम ने बीमा कंपनी के उक्त आक्षेप को नकार दिया है। बैठक में सभी आक्षेप का निस्तारण कर बीमा कंपनी को दस दिवस में क्लेम भुगतान का आदेश पारित किया गया है। इस तरह क्लेम भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी की ओर से अब क्लेम सेटलमेंट सहित अन्य प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों किसानों को राहत मिलने के आसार हैं। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनको अब नियमानुसार क्लेम मिल सकेगा।
यह है प्रीमियम का गणित
हनुमानगढ़ जिले में रबी 2022-23 में कुल 25 लाख 14 हजार पॉलिसी धारकों से बीमा कंपनी ने 276 करोड़ का प्रीमियम वसूला था। जबकि 2 मार्च 2024 तक करीब 10 लाख पॉलिसी धारकों को 267 करोड़ का क्लेम जारी किया गया है। जिले मेंं खरीफ 2022 में 27 लाख 23 हजार फसल बीमा पॉलिसी हुई थी, इनमें बीमा कंपनी ने 214 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूल किया था। इसमें 2 मार्च 2024 तक 8 लाख 88 हजार पॉलिसी धारक किसान को 85 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी किया गया है।
……वर्जन…
क्लेम भुगतान को पाबंद
फसल कटाई प्रयोग पर बीमा कंपनी की ओर से लगाए गए आक्षेप को नकार दिया गया है। बीमा कंपनी को क्लेम भुगतान के लिए पाबंद किया गया है। इस संबंध में बीमा कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।
-बीआर बाकोलिया, सहायक निदेशक, कृषि विभाग हनुमानगढ़

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