आवंटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा, किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 5 वर्ष के पश्चात व 10 वर्ष पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए उसे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की पांच प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किये गये विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दी जाएगी।
इससे पूर्व नगर परिषद की ओर से जंक्शन स्थित शिव मंदिर के पास आवासीय योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत १६२ भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया था। इन सभी भूखंडों का साइज २५ गुणा ४९ था। आवंटनधारी से रिजर्व प्राइस के आधार पर राशि जमा करवाई गई थी। इनमें 15 प्लाट अनुसूचित जाति, 10 प्लाट अनुसूचित जनजाति, 96 प्लाट अनारक्षित यानि सामान्य श्रेणी के आधार पर लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए गए थे।