हनुमानगढ़

बाइक की सीट के नीचे अफीम छिपाकर ले जाने वाले अफीम तस्कर को दस साल कैद

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हनुमानगढ़Nov 30, 2018 / 06:22 pm

adrish khan

बाइक की सीट के नीचे अफीम छिपाकर ले जाने वाले अफीम तस्कर को दस साल कैद

बाइक की सीट के नीचे अफीम छिपाकर ले जाने वाले अफीम तस्कर को दस साल कैद
– एक लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका
– 2014 में दो किलो 500 ग्राम अफीम की थी जब्त
हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस मशरूरआलम खान ने शुक्रवार को अफीम तस्करी के मामले में एक जने को दोषी करार देते हुए उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक जाकिरहुसैन कायमखानी ने की। अभियोजन ने कोर्ट में 9 गवाह तथा 68 दस्तावेज पेश किए।
प्रकरण के अनुसार एक दिसम्बर 2014 को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा टीम के प्रभारी निरीक्षक रविकांत प्रसाद के नेतृत्व में जंक्शन पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर होटल सम्राट के सामने बाइक सवार से 2 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की। आरोपित की पहचान बालाराम मालवीय पुत्र नारायण मालवीय निवासी रिशानन्द नगर, मंदसौर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई। उसने मोटर साइकिल की सीट के नीचे अफीम छिपा रखी थी। केन्द्रीय नारकोटिक्स की टीम उस पर लगातार नजर रखे हुए थी। वह हनुमानगढ़ में टीम के हत्थे चढ़ा। इस संबंध में आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया गया। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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