scriptPoxo Court Hanumangarh sentenced the youth convicted of rape to seven | नाबालिग से दुष्कर्म कर वापस छोडऩे जा रहा था ढाणी, लाइट देखकर भाग पड़ा | Patrika News

नाबालिग से दुष्कर्म कर वापस छोडऩे जा रहा था ढाणी, लाइट देखकर भाग पड़ा

locationहनुमानगढ़Published: Dec 18, 2021 08:51:24 pm

Submitted by:

adrish khan

हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो, मदनगोपाल आर्य ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर विभिन्न धाराओं में कुल एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

नाबालिग से दुष्कर्म कर वापस छोडऩे जा रहा था ढाणी, लाइट देखकर भाग पड़ा
नाबालिग से दुष्कर्म कर वापस छोडऩे जा रहा था ढाणी, लाइट देखकर भाग पड़ा
नाबालिग से दुष्कर्म कर वापस छोडऩे जा रहा था ढाणी, लाइट देखकर भाग पड़ा
- कोर्ट ने दोषी युवक को सात साल की सुनाई सजा
- पोक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला
- अगस्त 2017 का पीलीबंगा थाने का मामला
हनुमानगढ़. विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो, मदनगोपाल आर्य ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर विभिन्न धाराओं में कुल एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जो अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार सात अगस्त 2017 को एक व्यक्ति ने पीलीबंगा थाने में अपनी 16 वर्षीय पोती से दुष्कर्म के आरोप में सोनू (22) पुत्र ओमप्रकाश निवासी पंडितांवाली के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने पुलिस रिपोर्ट दी कि छह अगस्त की रात उसकी पोती खेत में बनी ढाणी में परिजनों के पास सो रही थी। आरोपी युवक उसे रात को बहला-फुसलाकर खेत में बनी झोंपड़ी में ले गया। वहां पर नाबालिग की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। इसके बाद वापस ढाणी में छोडऩे आ रहा था तो सामने से टार्च की लाइट देखकर वह मौके से भाग गया। पीडि़ता ने परिजनों को घटना बताई। इसके अगले दिन पीडि़ता के दादा ने पीलीबंगा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर चालान पेश किया। अभियोजन ने 12 गवाह एवं 19 दस्तावेज प्रदर्शित किए। विशिष्ट न्यायालय ने युवक को आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष, 366 में सात वर्ष एवं 376 (2) तथा 3/4 पोक्सो में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। पीडि़त पक्ष की ओर से राजन गाबा ने पैरवी की।
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