जंक्शन थाना सीआई के बाद अब हनुमानगढ़ डीएसपी के खिलाफ अवहेलना का परिवाद पेश
हनुमानगढ़Published: Jun 01, 2019 10:06:02 pm
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जंक्शन थाना सीआई के बाद अब हनुमानगढ़ डीएसपी के खिलाफ अवहेलना का परिवाद पेश
सीआई के बाद डीएसपी के खिलाफ अवहेलना का परिवाद पेश
– कार्रवाई के लिए अब शिकायत एएसपी को दी
– सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप
हनुमानगढ़. जंक्शन थाने के प्रभारी तथा एसआई पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का परिवाद सीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद अब उसी प्रकरण में डीएसपी हनुमानगढ़ के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना का परिवाद पेश किया गया है। साथ ही कार्यवाही के लिए डीएसपी के बाद अब शिकायत एएसपी के समक्ष पेश की गई है। यहां भी यदि कार्यवाही नहीं होती है तो फिर एसपी के समक्ष शिकायत पेश कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। जबकि एएसपी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का परिवाद पेश किया जाएगा। जंक्शन निवासी रीटा सोनी की ओर से जंक्शन थाने में 23 अप्रेल को दिए गए परिवाद के आधार पर मामला दर्ज नहीं होने पर यह सब हो रहा है। परिवाद में जंक्शन के एक अधिवक्ता पर गलत तरीके से डिग्री हासिल कर प्रेक्टिस करने का आरोप लगाते हुए जांच व कार्यवाही की मांग की गई थी।
जब जंक्शन थाना पुलिस ने 23 अप्रेल को दिए गए परिवाद पर मामला दर्ज नहीं किया तो परिवादी रीटा सोनी ने मई के दूसरे सप्ताह में सीजेएम हनुमानगढ़ के समक्ष जंक्शन थाना प्रभारी अरविन्द भारद्वाज व एसआई विशु वर्मा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना को लेकर परिवाद पेश किया। इसमें बताया कि परिवादी ने संज्ञेय अपराध को लेकर 23 अप्रेल को जंक्शन थाने में परिवाद दिया था। अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 12 नवम्बर 2013 के आदेश की अवहेलना है। अत: दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट रेफरेंस प्रस्तुत किया जाए। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जंक्शन थाना पुलिस से जवाब मांग रखा है। इसके बाद परिवादी रीटा सोनी ने वही परिवाद डीएसपी हनुमानगढ़ अंतरसिंह श्योराण को दिया। मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में डीएसपी के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना का परिवाद पेश किया। इस पर सुनवाई चार जून को होगी। परिवाद में आरोप है कि डीएसपी के समक्ष संज्ञेय अपराध को लेकर परिवाद दिया। इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ अब तक मामला दर्ज नहीं कर सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है।
क्या है प्रकरण
गौरतलब है कि रीटा सोनी निवासी जंक्शन एक अधिवक्ता पर गलत तरीके से डिग्री हासिल कर प्रेक्टिस करने का आरोप लगाते हुए जांच व कार्यवाही की मांग कर रही है। आरोप है कि अधिवक्ता ने एयरफोर्स की नौकरी के दौरान ही ड्यूटी स्थल से 150 किलोमीटर दूर स्थित संस्थान में नियमित विद्यार्थी के तौर पर प्रवेश लेकर लॉ की डिग्री हासिल की। जबकि एयरफोर्स इसकी अनुमति नहीं देता। अधिवक्ता ने गलत तरीके से डिग्री हासिल की। इसकी जांच करवा कार्रवाई की जाए।