विद्युत उपभोग को लेकर कई ऐसे उपभोक्ता है जिन्होंने विद्युत उपभोग की राशि का भुगतान नहीं किया। यदि विद्युत विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई करे तो किसके विरूद्ध करे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि यदि विद्युत उपभोग उसके किसी पारिवारिक सदस्य ने किया है तो वो भी गलत है और विभाग यदि मृत व्यक्ति के नाम कोई नोटिस जारी करता है तो वह भी गलत है। नए सिरे से आवेदन उपभोक्ता के लिए परेशानी मृत व्यक्ति के नाम विद्युत बिल को लेकर यदि मृत व्यक्ति का कोई परिजन अपने नाम विद्युत कनेक्शन करवाता है तो उसे कई जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा मसलन पहले विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाना तदुपरांत कनेक्शन के लिए आवेदन, डिमांड नोटिस के बाद राशि जमा करवाना आदि प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी ऐसे में वह क्यों नए सिरे से इस परेशानी को अपने पल्ले बांधेगा।
अपडेशन नहीं होने से हो रही गड़बड़ी
विद्युत विभाग द्वारा वर्ष में एक बार संबंधित उपभोक्ता के संबंध में विभाग के रिकॉर्ड में अपडेशन करना चाहिए ताकि उपभोक्ता के पूरे रिकॉर्ड के बारे में सत्यापन हो सके। उपखंड क्षेत्र में ऐसे अनेक गांव गांव प्रेमपुरा, डींगवाला, अमरपुरराठान, अहमदपुरा, चक 34 एसटीजी सहित पंचायत समिति क्षेत्र में अधिकांश गांवों में मृत उपभोक्ता के नाम पर बिल वितरण हो रहे हैं।
विद्युत विभाग द्वारा वर्ष में एक बार संबंधित उपभोक्ता के संबंध में विभाग के रिकॉर्ड में अपडेशन करना चाहिए ताकि उपभोक्ता के पूरे रिकॉर्ड के बारे में सत्यापन हो सके। उपखंड क्षेत्र में ऐसे अनेक गांव गांव प्रेमपुरा, डींगवाला, अमरपुरराठान, अहमदपुरा, चक 34 एसटीजी सहित पंचायत समिति क्षेत्र में अधिकांश गांवों में मृत उपभोक्ता के नाम पर बिल वितरण हो रहे हैं।
इनका कहना है…
– यदि किसी विद्युत उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी विभाग को देनी चाहिए साथ ही विभाग को भी समय समय पर संबंधित उपभोक्ता को लेकर रिकॉर्ड में अपडेशन करना चाहिए।
अधिवक्ता महावीर अरोड़ा, बारसंघ, पीलीबंगा
– यदि किसी विद्युत उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी विभाग को देनी चाहिए साथ ही विभाग को भी समय समय पर संबंधित उपभोक्ता को लेकर रिकॉर्ड में अपडेशन करना चाहिए।
अधिवक्ता महावीर अरोड़ा, बारसंघ, पीलीबंगा
– मृत्यु होने के बाद संबंधित परिवार के सदस्यों को विभाग को जानकारी देनी चाहिए इसके लिए पात्र एवं मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति की सम्पति के आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे इसके बाद कनेक्शन उसी उपभोक्ता के नाम जारी हो जाएगा इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
हरीश ढालिया, सहायक अभियंता, विद्युत निगम, पीलीबंगा
हरीश ढालिया, सहायक अभियंता, विद्युत निगम, पीलीबंगा