थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने बताया कि मोहल्ले की पीड़िता की ओर से पेश रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 18 अप्रेल करीब 3 बजे उसके घर वार्ड तीन निवासी बाबूदेवी पुत्री कृष्ण आई और बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गई। जहां कमरे में बंद कर दिया फिर उसने अपने ताउ प्रेम कुमार को बुलाया। जिसने जबरदस्ती उससे बलात्कार किया। बाबूदेवी ने दो दिन तक लगातार अपने घर ले जाकर बलात्कार करवाया। जब इस बात का विरोध किया तो प्रेमकुमार ने पूरे परिवार व मामा को मारने की धमकी दे डाली। जिससे वह डरती हुई किसी से कुछ नहीं बोली और अपने घर चली आई।
बाद में उसने अपनी मां को हिम्मत जुटाकर सारी बात बतलाई तो परिजनों को घटना मालूम हुई। इस पर उसने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को पूरा हादसा बताया। पुलिस ने धारा 363, 366क, 376ध भादंसं व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच डीएसपी नरपतचंद कर रहे हैं।