टीवी दिखाने के बहाने मासूम से दुराचार के दोषी को बीस साल कारावास
हनुमानगढ़Published: Sep 16, 2019 09:59:08 pm
https://www.patrika.com/hanumangarh-news/
हनुमानगढ़. टीवी दिखाने के बहाने बुलाकर छह वर्षीय मासूम से दुराचार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने सोमवार को एक जने को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो मसरूरआलम खान ने दोषी करार दिए गए प्रौढ़ पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है जो अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
टीवी दिखाने के बहाने मासूम से दुराचार के दोषी को बीस साल कारावास
टीवी दिखाने के बहाने मासूम से दुराचार के दोषी को बीस साल कारावास
– 50 साल का दोषी प्रौढ़ अब 70 का होकर आएगा जेल से बाहर
– एफआईआर दर्ज होने के 15 माह बाद आया फैसला
– हनुमानगढ़ के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने सुनाया निर्णय
हनुमानगढ़. टीवी दिखाने के बहाने बुलाकर छह वर्षीय मासूम से दुराचार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने सोमवार को एक जने को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो मसरूरआलम खान ने दोषी करार दिए गए प्रौढ़ पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है जो अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी प्रौढ़ कुंभाराम पुत्र बीरबलराम बावरी निवासी लोंगवाला अभी 50 वर्ष का है। सजा भुगत कर जब तक वह बाहर आएगा 70 साल का हो जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के करीब 15 माह बाद ही इस प्रकरण में फैसला भी सुना दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।
प्रकरण के अनुसार 2 जून 2018 को गोलूवाला थाने में पीडि़त छह वर्षीय बालिका के पिता ने पुत्री से दुराचार के आरोप में कुंभाराम पुत्र बीरबलराम बावरी निवासी लोंगवाला के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसने पुलिस को रिपोर्ट दी कि परिवादी की पुत्री को आरोपी कुंभाराम ने शाम के समय टीवी दिखाने का बहाना कर कमरे में बुला लिया। उसके इरादों से अनजान मासूम बालिका कमरे में गई तो आरोपी ने उससे दुराचार किया। बाद में बालिका की स्थिति देखकर परिजनों ने उससे घटनाक्रम की जानकारी ली तो उसने आपबीती बताई। गोलूवाला पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कुंभाराम के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे आईपीसी की धारा 376 (3) व पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) 6 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में एक दर्जन के करीब गवाह पेश किए। इस प्रकरण में कोई भी गवाह पक्षद्रोही नहीं हुआ।