पिता का एक्सडेंट होना बताकर ले गया नाबालिग को, किया बलात्कार, दस साल की सजा
हनुमानगढ़. पिता के दुर्घटना में घायल होने की बात कहकर नाबालिग लडक़ी को साथ ले जाने एवं बलात्कार करने के प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदनगोपाल आर्य ने मंगलवार को एक जने को दस साल कारावास की सजा सुनाई।
हनुमानगढ़
Published: May 10, 2022 06:48:13 pm
पिता का एक्सडेंट होना बताकर ले गया नाबालिग को, किया बलात्कार, दस साल की सजा
- विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण ने सुनाई सजा
- रावतसर थाने का फरवरी 2019 का प्रकरण
हनुमानगढ़. पिता के दुर्घटना में घायल होने की बात कहकर नाबालिग लडक़ी को साथ ले जाने एवं बलात्कार करने के प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदनगोपाल आर्य ने मंगलवार को एक जने को दस साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख पांच हजार रुपए का जर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार एक फरवरी 2019 को पीडि़त बालिका के पिता ने रावतसर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी घर से लापता है। पुलिस ने पड़ताल कर पीडि़ता को दस्तयाब किया। उसने पुलिस को बताया कि एक फरवरी की दोपहर करीब दो बजे जब वह घर में अकेली थी तो रामजीलाल (24) पुत्र मेघराज निवासी जोगीवाला, श्रीगंगानगर आया। उसने कहा कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वह अस्पताल में है। इसलिए उसके साथ चले। कुछ रुपए व लैपटॉप भी साथ ले ले। आरोप था कि रामजीलाल पीडि़ता को पहले रावतसर, वहां से पीलीबंगा और फिर पंडितांवाली ले गया। वहां दो दिन रुके। वहां से मोटर साइकिल पर पीडि़ता को हनुमानगढ़ ले गया। वहां धर्मशाला में कमरा किराए पर लेकर पीडि़ता को एक रात रखा। इस दौरान कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ से रेलगाड़ी में बैठकर रामदेवरा चले गए। फिर डूंगरगढ़ चले गए। इस दौरान पुलिस ने पीडि़ता को चूरू जिले से दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 दस्तावेज व 13 गवाह पेश किए। विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी रामजीलाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
सही नाम छिपाया
इस प्रकरण में आरोपी रामजीलाल ने शुरू से ही स्वयं का नाम छुपाकर रखा। रामजीलाल ने खुद को दिनेश सहारण बताया। लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने गहन पड़ताल कर उसका सही नाम-पता वगैरह हासिल किया।

पिता का एक्सडेंट होना बताकर ले गया नाबालिग को, किया बलात्कार, दस साल की सजा
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