scriptसोलर लाइट मामले में अनुपातिक रूप से होगी वसूली | There will be a proportionate recovery in the case of solar lights | Patrika News

सोलर लाइट मामले में अनुपातिक रूप से होगी वसूली

locationहनुमानगढ़Published: Aug 07, 2019 08:29:56 pm

Submitted by:

Purushottam Jha

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हनुमानगढ़. जिला परिषद सीईओ ने बुधवार शाम को नियम विरुद्ध तरीके से गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट व हाइ मास्ट लाइट लगाने के मामले में सख्ती दिखाते हुए अब इसमें लिप्त अधिकारियों व सरपंचों का अनुपातिक योग में वसूली नोटिस जारी किया है। इसमें जिले की साबुआना, पीडक़ामडिय़ा, चहूवाली व डबलीकलां ग्राम पंचायत में गत वर्ष नियम विरुद्ध तरीक से हाइ मास्ट लाइट लगाने पर बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक अभियंता और सरपंच चारों को जिम्मेदार माना गया है।

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जिले के 43 ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी उजागर होने पर अफसरों के उड़े होश

सोलर लाइट मामले में अनुपातिक रूप से होगी वसूली
-बीडीओ, सहायक अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच सभी आए लपेटे में
-नोटिस में सात दिवस में राशि जमा करवाने को लेकर किया पाबंद
हनुमानगढ़. जिला परिषद सीईओ ने बुधवार शाम को नियम विरुद्ध तरीके से गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट व हाइ मास्ट लाइट लगाने के मामले में सख्ती दिखाते हुए अब इसमें लिप्त अधिकारियों व सरपंचों का अनुपातिक योग में वसूली नोटिस जारी किया है। इसमें जिले की साबुआना, पीडक़ामडिय़ा, चहूवाली व डबलीकलां ग्राम पंचायत में गत वर्ष नियम विरुद्ध तरीक से हाइ मास्ट लाइट लगाने पर बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक अभियंता और सरपंच चारों को जिम्मेदार माना गया है। इसलिए चारों के नाम अनुपातिक हिस्सा राशि २५-२५ प्रतिशत वसूली नोटिस जारी किया गया है। इसमें चारों को औसतन पांच-पांच लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। इसी तरह भादरा और टिब्बी में करीब ४३ ग्राम पंचायतों में नियम विरुद्ध तरीके से स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के नाम अनुपातिक हिस्सा राशि ५०-५० प्रतिशत जमा करवाने का नोटिस जारी किया है। जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने बताया कि बीडीओ और सहायक अभियंता की स्वीकृति से चार ग्राम पंचायतों में हाइ मास्ट लाइटें लगा दी गई। जबकि ऐसा नियमों के विपरीत था। इसलिए चारों के नाम अनुपातिक वसूली नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह भादरा और टिब्बी में लाखों की लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में वसूली नोटिस जारी किया गया है। संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। जबकि सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर प्रकरण बनाकर संभागीय आयुक्त को भिजवाया गया है। वसूली नोटिस में सात दिवस के भीतर राशि जमा करवाने तथा अपना पक्ष रखने की बात कही गई है।
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