गवाही से रोकने के लिए धमकाया, नहीं डरी बलात्कार पीडि़ता व परिवार, अब दोषी को 20 साल की सजा
हनुमानगढ़. गवाही से रोकने के लिए धमकाया, नहीं डरी बलात्कार पीडि़ता व परिवार। ग्यारह वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने सोमवार को एक युवक को दोषी करार दिया। विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने दोषी युवक को बीस बरस कठोर कारावास की सजा सुनाई।
हनुमानगढ़
Published: April 11, 2022 12:55:46 pm
गवाही से रोकने के लिए धमकाया, नहीं डरी बलात्कार पीडि़ता व परिवार, अब दोषी को 20 साल की सजा
- बच्ची को पानी के बहाने बुलाकर बलात्कार के दोषी युवक को बीस साल की सजा
- विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला
- एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
हनुमानगढ़. ग्यारह वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने सोमवार को एक युवक को दोषी करार दिया। विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने दोषी युवक को बीस बरस कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जो अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।
प्रकरण के अनुसार संगरिया थाने में छह सितम्बर 2019 को पीडि़ता के पिता ने मामला दर्ज कराया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी भ_े पर उनके साथ ही रहती है। वहां पर पूरा परिवार ईंट निकालने का काम करता है। पांच सितम्बर को जब उसकी पुत्री ईंटें लगा रही थी तो आरोपी गगनदीप उर्फ गगन सिंह (22) पुत्र भंवर सिंह निवासी चक 15 एसकेएम, घड़साना भी वहां काम कर रहा था। आरोपी ने उसकी पुत्री से पानी मंगवाया। जब वह पानी लेकर गई तो आरोपी उसे खींचकर अपने घर ले गया। वहां उसके साथ बलात्कार किया। जब वह चिल्लाई तो मौके पर उसके पिता व अन्य लोग पहुंचे। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए तथा 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। कोर्ट ने गगनदीप उर्फ गगन सिंह को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 एबी व 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा आईपीसी की धारा 363 में तीन वर्ष एवं 366 में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी पक्ष ने दी धमकी
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि आरोपी पक्ष ने पीडि़त बालिका व उसके परिवार को गवाही से रोकने के लिए धमकी भी दी थी। जब बालिका व उसके परिजन गवाही के लिए कोर्ट आने थे तब उनको उठा ले जाने की धमकी दी गई थी। इसलिए तत्कालीन एसपी राशि डोगरा से पीडि़त परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पीडि़त परिवार को गवाही के लिए आने व जाने के दौरान सुरक्षा मुहैया कराई। इसके चलते पीडि़त परिवार बिना किसी दबाव व डर के गवाही दे सका।

गवाही से रोकने के लिए धमकाया, नहीं डरी बलात्कार पीडि़ता व परिवार, अब दोषी को 20 साल की सजा
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