scriptपोस्त तस्करी में होटल संचालक को तीन साल की कैद | Three years of imprisonment for hotel operators in Poth smuggling | Patrika News

पोस्त तस्करी में होटल संचालक को तीन साल की कैद

locationहनुमानगढ़Published: Oct 30, 2018 10:24:28 pm

Submitted by:

adrish khan

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पोस्त तस्करी में होटल संचालक को तीन साल की कैद

पोस्त तस्करी में होटल संचालक को तीन साल की कैद
– विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण का फैसला
– नौ किलो पांच सौ ग्राम पोस्त बरामदगी का मामला
हनुमानगढ़. पोस्त तस्करी के मामले में मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण मसरूरआलम खान ने एक जने को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक जाकिरहुसैन कायमखानी ने की।
प्रकरण के अनुसार पांच जून 2017 को जंक्शन थाने की ममता सारस्वत (प्रशिक्षु आरपीएस) ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चूना फाटक के पास नाकाबंदी की। इस दौरान थैला लेकर जा रहे संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली। उसके पास थैले में नौ किलो पांच सौ ग्राम डोडा पोस्त मिला। आरोपित की पहचान रामलाल पुत्र साहबराम निवासी फतेहगढ़ खिलेरीबास के रूप में हुई। पोस्त जब्त कर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस पड़ताल में पता चला कि रामलाल का पहले चूना फाटक के पास होटल था। वहां नजदीक में पोस्त का स्वीकृत ठेका भी था। बाद में जब पोस्त पर प्रदेश में प्रतिबंध लग गया तो इसकी तस्करी शुरू हो गई। पोस्त के धंधे व खपत से जुड़े लोगों से आरोपित की पहले से जान-पहचान थी। ऐसे में उसने मोटा पैसा कूटने के लिए तस्करी शुरू कर दी। पुलिस ने जांच कर आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 33 दस्तावेज तथा 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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