शिक्षण संस्थाओं के पास बिकते मिले तम्बाकू उत्पाद
हनुमानगढ़Published: Jul 27, 2019 12:26:30 pm
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हनुमानगढ़. स्कूल-कॉलेज के नजदीक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है। यदि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में कोई गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि तम्बाकू उत्पाद बेचेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के साथ सारा सामान जब्त कर उसे नष्ट भी करवाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को शिक्षण संस्थाओं के नजदीक दुकानों का निरीक्षण कर उनके संचालकों से यह बात कही।
शिक्षण संस्थाओं के पास बिकते मिले तम्बाकू उत्पाद
शिक्षण संस्थाओं के पास बिकते मिले तम्बाकू उत्पाद
– टीम ने किया शिक्षण संस्थाओं के नजदीक दुकानों का निरीक्षण
– सौ मीटर के दायरे में नहीं बेच सकते तम्बाकू
हनुमानगढ़. स्कूल-कॉलेज के नजदीक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है। यदि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में कोई गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि तम्बाकू उत्पाद बेचेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के साथ सारा सामान जब्त कर उसे नष्ट भी करवाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को शिक्षण संस्थाओं के नजदीक दुकानों का निरीक्षण कर उनके संचालकों से यह बात कही। निरीक्षण दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा, जीतसिंह यादव, सीओ-आईईसी मनीष शर्मा, डीआईसी संदीप बिश्नोई, महेन्द्र सिंह व हीरावल्लभ शामिल थे। सीओ-आईईसी ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के नजदीक संचालित दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जंक्शन में एनपीएस, चिल्ड्रन ड्रीम स्कूल व टाउन में एनएम (पीजी) लॉ कॉलेज के बाहर संचालित दुकानों की जांच की तो कई दुकानों पर गुटखा, सिगरेट, बीड़ी तम्बाकू से बने उत्पाद मिले। दुकानदारों को बताया कि तंबाकू उत्पादों से बच्चों को दूर करने के लिए अब कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बीड़ी-सिगरेट या तंबाकू के पाउच बेचने वालों पर अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। दुकानदारों को बताया कि उन्हें अपनी दुकान पर बोर्ड लगाकर सूचना देनी होगी कि यहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू नहीं बेची जाती।