हनुमानगढ़

नाबालिग से छेड़छाड़ के हनुमानगढ़ निवासी दो जनों को कारावास

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हनुमानगढ़Apr 25, 2019 / 09:47 pm

adrish khan

नाबालिग से छेड़छाड़ के हनुमानगढ़ निवासी दो जनों को कारावास

नाबालिग से छेड़छाड़ के हनुमानगढ़ निवासी दो जनों को कारावास
– विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने सुनाई दो साल की सजा
– वर्ष 2016 में महिला थाने में दर्ज हुआ था मामला
हनुमानगढ़. नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व उस पर अभद्र फब्तियां कसने के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने गुरुवार को दो जनों को दो वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक मदनलाल पारीक ने की। पुलिस के अनुसार एक नवम्बर 2016 को महिला थाने में सुरेशिया निवासी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। पीडि़ता का आरोप था कि वह 20 अक्टूबर 2016 को घर जा रही थी। रास्ते में रणजीत उर्फ रोडिया पुत्र रामेश्वर यादव निवासी वार्ड 44, सुरेशिया व प्रेम भाट पुत्र रामदेव निवासी वार्ड 42, सुरेशिया ने उसे रोक लिया। दोनों ने उसे अपशब्द कहे। छेड़छाड़ करते हुए सबके सामने वेश्यावृत्ति के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय ने उनको विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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