scriptलॉकडाउन में मनमर्जी से नहीं खोल सकेंगे दवा की दुकानें | Will be able to open medical stores according to alphabet in hanumanga | Patrika News

लॉकडाउन में मनमर्जी से नहीं खोल सकेंगे दवा की दुकानें

locationहनुमानगढ़Published: Apr 07, 2020 09:49:44 pm

Submitted by:

adrish khan

https://www.patrika.com/hanumangarh-news/
हनुमानगढ़. लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर अब दवा की दुकानों के लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई गई। दवा विक्रेताओं को मनमर्जी के हिसाब से नहीं बल्कि फर्म के पंजीकृत नाम के हिसाब से खोलनी होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अलग-अलग तिथि दुकानों के लिए तय की गई है।

लॉकडाउन में मनमर्जी से नहीं खोल सकेंगे दवा की दुकानें

लॉकडाउन में मनमर्जी से नहीं खोल सकेंगे दवा की दुकानें

लॉकडाउन में मनमर्जी से नहीं खोल सकेंगे दवा की दुकानें
– वर्णमाला के अनुसार ही खोल सकेंगे मेडिकल स्टोर
– सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर औषधि नियंत्रण विभाग ने बनाई व्यवस्था
हनुमानगढ़. लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर अब दवा की दुकानों के लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई गई। दवा विक्रेताओं को मनमर्जी के हिसाब से नहीं बल्कि फर्म के पंजीकृत नाम के हिसाब से खोलनी होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अलग-अलग तिथि दुकानों के लिए तय की गई है। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक मित्तल ने बताया कि यह व्यवस्था जिले के नगरीय निकाय तथा उपखंड क्षेत्र जैसे हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी व संगरिया के लिए बनाई गई है, जहां पर दवा की दुकानें अधिक हैं। यह व्यवस्था 14 अप्रेल तक के लिए बनाई गई।
नई व्यवस्था के अनुसार जिन फर्म का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू तथा वाई से शुरू होता है वे मेडिकल स्टोर 9, 11 व 13 अप्रेल को खोले जा सकेंगे। इसी तरह बी, डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स व जैड अक्षर जिन फर्म का नाम शुरू होता है वे 10, 12 व 14 अप्रेल को मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आगामी व्यवस्था का निर्णय राज्य सरकार के लॉकडाउन को लेकर किए गए फैसले के आधार पर किया जाएगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो