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ब्लॉक में 41 हितग्राहियों को मिलना है अनुग्रह राशि, अब तक केवल 24 को मिली..

locationहरदाPublished: Feb 21, 2020 07:55:35 pm

Submitted by:

Rahul Saran

-संबल योजना का नाम बदलकर किया नया सवेरा, फिर भी हितग्राहियों को नहीं मिल रहा लाभ-लाभ पाने परेशान हो रहे हैं हितग्राही-परिवार के मुखिया की मौत होने पर नही मिली अनुग्रह राशि

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खिरकिया। असंगठित श्रमिकों को संगठित कर संबल योजना के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई योजना पर सरकार बदलने के बाद ब्रेक लग गया है। गरीब, निर्धन, निराश्रितों के परिवारों को आकस्मिक या दुघर्टना में मौत होने पर शासन द्वारा अंत्येष्टि व अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है लेकिन वर्तमान में कई हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने संबल योजना का नाम बदलकर नया सवेरा तो कर दिया है लेकिन यह योजना हितग्राहियों के जीवन में सवेरा नहीं ला पा रही है। संबल योजना के तहत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना, सरल बिजली बिल योजना का लाभ, मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन चलाई थी। जिसके प्रावधान नई सवेरा योजना में भी हंै बावजूद इसका लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। विकासखंड में ही परिवार के मुखिया की मौत के बाद कई परिवारों को योजना का लाभ दिया जाना है मगर वह उन्हें नहीं मिल पाया है और वे लाभ पाने भटक रहे हैं।
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41 में से 24 को मिला लाभ
योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 41 प्रकरण जनपद पंचायत के माध्यम से स्वीकृत हुए थे, जिसमें से केवल 24 परिवारों को ही योजना की अनुग्रह राशि के रूप में 2-2 लाख रूपए मिले हैं। 17 परिवारों को अभी तक राशि का इंतजार है। राशि पाने के लिए हितग्राही परिवारों के परिजन भटक रहे हंै। जनपद सदस्य मयाराम यादव ने कहा कि योजना का लाभ दिलाने के लिए कई बार अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं लेकिन लेटलतीफी की जा रही है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से परिजनों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है लेकिन हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अनुग्रह राशि के अलावा कई हितग्राही ऐसे भी हंै जिन्हें अंत्येष्टि सहायता राशि भी नहीं मिल रही है।
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यह हैं आर्थिक सहायता के प्रावधान
अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवार के मुखिया की मौत होने पर सहायता राशि मिलती है। इसमें मौत होने के तुरंत बाद 5 हजार रुपए अंत्येष्टि के लिए और उसके बाद 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाती है। वाहन या अन्य दुघर्टना में मौत होने पर 4 लाख रुपए और स्थाई विकलांगता होने पर भी लाभ देने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए कई ऐसे परिजन भटक रहे हैं जिनके परिवार के मुखियाओं की मौत हो चुकी है। संबल योजना का नाम नया सवेरा किए जाने पर कई लोगों में संशय की स्थिति भी है कि अब इसका लाभ मिलेगा या भी नही।
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इनका कहना है
जनपद पंचायत से इस संबंध में जानकारी ली जाएगी। योजना के तहत प्रावधान के अनुसार हितग्राहियों को राशि दिलायी जाएगी।
व्हीपी यादव, एसडीएम खिरकिया

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